रायगढ़

खम्हार रोड ट्रिपल डेथ केस: नाबालिग चालिका समेत दो आरोपी पुलिस गिरफ्त में – गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज…

धरमजयगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई से इलाके में संदेश – लापरवाह ड्राइविंग पर अब नहीं मिलेगी ढील

रायगढ़, 2 नवंबर। थाना धरमजयगढ़ क्षेत्र के खम्हार रोड चाल्हा मोड़ के पास 30 अक्टूबर को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में तीन निर्दोष लोगों की मौत के मामले ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया था। अब इस भीषण दुर्घटना में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए नाबालिग कार चालिका समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या (धारा 105, भारतीय न्याय संहिता) के तहत मामला दर्ज किया है।

तेज रफ्तार कार ने ली तीन जिंदगियां : जानकारी के अनुसार, मारुति सुजुकी Fronx कार (CG BE 1285) की चालक बालिका ने 30 अक्टूबर की शाम अत्यधिक तेज और लापरवाह गति से वाहन चलाते हुए पहले सड़क किनारे चल रही श्रीमती ललिता मिंज (35 वर्ष, निवासी रामपुर) को रौंद दिया। इसके बाद चाल्हा रोड की ओर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार अमित किंडो (25 वर्ष, निवासी सुगापानी मैनपाट) और फकीर मोहन पटेल (33 वर्ष, निवासी छोटे परसदा कनकबीरा, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़) को भी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद कार चालक घटनास्थल पर वाहन छोड़कर फरार हो गई थी।

एसपी के निर्देशन में धरमजयगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई : मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) धरमजयगढ़ श्री सिद्धांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना धरमजयगढ़ पुलिस ने तुरंत जांच प्रारंभ की। प्राथमिक विवेचना के आधार पर अपराध क्रमांक 282/2024 धारा 106(1) भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) एवं धारा 184 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

सीसीटीवी फुटेज और गवाहों से खुला नाबालिग चालक का राज : पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। जांच में स्पष्ट हुआ कि हादसे के समय कार चला रही बालिका नाबालिग थी।
इसके बाद पुलिस ने उसे विधि के संघर्षरत बालक (JCL) के रूप में अभिरक्षा में लिया।

वाहन मालिक भी आरोपी, धारा 199A के तहत कार्यवाही : जांच में सामने आया कि नाबालिग को कार चलाने की अनुमति घनश्याम महिलाने (47 वर्ष, निवासी मिरीगुड़ा, थाना धरमजयगढ़) ने दी थी। यह जानते हुए भी कि बालिका नाबालिग है, उसे वाहन सौंपना कानूनी अपराध है। इस पर पुलिस ने घनश्याम महिलाने को भी सह-आरोपी बनाया और प्रकरण में धारा 105 बीएनएस (गैर इरादतन हत्या), मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A, 3/181, 4/181 जोड़ी गई। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजे जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।

“नाबालिग ड्राइविंग बने समाज के लिए चेतावनी” – थाना प्रभारी : थाना प्रभारी निरीक्षक सीताराम ध्रुव ने कहा —

“नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना न केवल अवैध है बल्कि यह जानलेवा साबित हो सकता है। इस प्रकरण में पुलिस ने त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की है। आगे की जांच में अन्य संलिप्त लोगों पर भी विधिसम्मत कार्यवाही की जाएगी।”

सख्त संदेश समाज को : धरमजयगढ़ पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई उन सभी अभिभावकों और वाहन मालिकों के लिए चेतावनी है जो नाबालिगों को वाहन चलाने देते हैं। यह मामला न केवल कानून के कठोर पालन का उदाहरण है, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।

पूर्व में प्रकाशित खबर :

Ambika Sao

सह-संपादक

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