अंबिकापुर

सरगुजा पुलिस का ‘ऑपरेशन क्लीन’ : नशे के सौदागरों पर गिरा PIT NDPS का गाज, कुख्यात निगरानी बदमाश मदन गाईन सलाखों के पीछे…

अम्बिकापुर | सरगुजा जिले में अवैध मादक पदार्थों के काले कारोबार और तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब केवल गिरफ्तारी और केस दर्ज करने तक सीमित न रहकर, पुलिस आदतन अपराधियों को सीधे जेल भेजने के लिए PIT NDPS Act (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act) का ब्रह्मास्त्र चला रही है। इसी कड़ी में गांधीनगर पुलिस ने इलाके के शातिर अपराधी मदन गाईन को 3 महीने के लिए जेल निरुद्ध कर दिया है।

डीआईजी एवं एसएसपी की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति : नशे की गिरफ्त में फंसते युवाओं को बचाने और तस्करी पर अंकुश लगाने हेतु डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा, श्री राजेश कुमार अग्रवाल (भा.पु.से.) ने स्पष्ट निर्देश दिए थे। उन्होंने थाना प्रभारियों को आदेश दिया था कि ऐसे अपराधी जो बार-बार जेल जाने और जमानत पर छूटने के बाद भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनके विरुद्ध PIT NDPS Act 1988 की धारा 3(1) के तहत डिटेंशन (निरुद्धिकरण) की कार्रवाई की जाए।

कौन है आरोपी मदन गाईन? – आरोपी प्रदीप गाईन उर्फ मदन गाईन (47 वर्ष), निवासी सुभाषनगर (होली क्रॉस स्कूल के पीछे), गांधीनगर, अंबिकापुर का एक पुराना और आदतन अपराधी है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह केवल नशे का कारोबार ही नहीं करता, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। उसके विरुद्ध पूर्व में:

  • नकबजनी (Ch चोरी)
  • आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार)
  • मारपीट और बलवा
  • धोखाधड़ी
  • NDPS एक्ट (नशीले पदार्थ)

​जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। इसी आपराधिक इतिहास के कारण उसे पुलिस की ‘निगरानी बदमाश’ सूची में भी शामिल किया गया था।

जेल से छूटकर फिर शुरू कर देता था ‘मौत का व्यापार’ : गांधीनगर थाना पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि मदन गाईन जब भी जमानत पर बाहर आता, वह फिर से नशीले पदार्थों की खरीद-बिक्री और तस्करी में सक्रिय हो जाता। उसका खुला घूमना समाज और विशेषकर युवाओं के भविष्य के लिए अहितकर साबित हो रहा था।

​इसी आधार पर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी की टीम ने एक मजबूत इस्तगासा (प्रकरण) तैयार कर सक्षम प्राधिकारी एवं संभागायुक्त सरगुजा संभाग के समक्ष प्रस्तुत किया।

संभागायुक्त का आदेश : 03 महीने के लिए जेल – संभागायुक्त ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, जनहित में उसे निरुद्ध करना आवश्यक समझा। PIT NDPS Act 1988 की धारा 10 के तहत आदेश जारी करते हुए मदन गाईन को तत्काल प्रभाव से 03 माह के लिए जेल हिरासत में भेजने का निर्देश दिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को अभिरक्षा में लेकर जेल दाखिल कर दिया है।

टीम की मुस्तैदी : इस महत्वपूर्ण कानूनी कार्रवाई को अंजाम देने में गांधीनगर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी और आरक्षक घनश्याम देवांगन की विशेष और सक्रिय भूमिका रही।

“अपराधियों के लिए कड़ा संदेश”

सरगुजा पुलिस की इस कार्रवाई से नशा तस्करों के बीच हड़कंप मच गया है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि यदि कोई अपराधी अपनी आदतों से बाज नहीं आता, तो उस पर इसी तरह की कड़ी प्रिवेंटिव डिटेंशन की कार्रवाई जारी रहेगी।

Admin : RM24

Investigative Journalist & RTI Activist

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