रायगढ़

औद्योगिक इकाइयों पर बड़ी कार्रवाई : रायगढ़ में सात कारखानों को जुर्माना, श्रम न्यायालय ने दिया सख्त फैसला ; उल्लंघन पाए जाने पर औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने दिखाई कड़ी कार्रवाई…

रायगढ़। जिले में औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग ने उन उद्योगों पर शिकंजा कसा है जो कारखाना अधिनियम 1948 के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद श्रम न्यायालय, रायगढ़ ने सात औद्योगिक इकाइयों को दोषी पाते हुए लाखों रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है।

श्रम न्यायालय रायगढ़ द्वारा अक्टूबर 2025 में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि संबंधित कंपनियों ने औद्योगिक सुरक्षा, श्रमिक स्वास्थ्य और प्रबंधन नियमों का गंभीर उल्लंघन किया था। विभाग ने यह कार्रवाई कारखाना अधिनियम 1948 के तहत की, जिसके अनुसार किसी भी कारखाने में कार्यस्थल की सुरक्षा, स्वास्थ्य मानक और श्रमिकों के हितों की रक्षा अनिवार्य है।

दोषी पाए गए कारखानों पर लगाया गया जुर्माना

  1. नवदुर्गा फ्यूल्स प्रा.लि. — ₹3,90,000 (प्रकरण दायर 21.06.2024 एवं 01.07.2025)
  2. एनआर इस्पात एंड पावर प्रा.लि. — ₹1,60,000 (प्रकरण दायर 26.09.2025)
  3. स्वाई एल्यॉयज एंड पावर प्रा.लि. — ₹2,40,000 (प्रकरण दायर 26.09.2025)
  4. सिंघल स्टील एंड पावर प्रा.लि. — ₹12,000 (प्रकरण दायर 26.09.2025)
  5. बी.एस. स्पंज प्रा.लि. — ₹2,10,000 (प्रकरण दायर 30.07.2025 व निर्णय 07.08.2025)
  6. शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड — ₹50,000 (प्रकरण दायर 28.04.2025)
  7. जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड यूनिट-2 — ₹50,000 (प्रकरण दायर 01.10.2025)

इन सभी प्रकरणों में न्यायालय ने कंपनियों को दोषी मानते हुए उन्हें आर्थिक दंड से दंडित किया है। यह कार्रवाई औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए अभियोग पत्रों और साक्ष्यों के आधार पर की गई।

जनहित और श्रमिक सुरक्षा के लिए सख्ती का संकेत : औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के उप संचालक ने स्पष्ट किया कि कारखाना अधिनियम के उल्लंघन को अब किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा

“यह कार्रवाई श्रमिकों की सुरक्षा, औद्योगिक स्वच्छता और कार्यस्थलों पर मानकों के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में की गई है। भविष्य में भी इस तरह के औद्योगिक उल्लंघनों पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

बढ़ते औद्योगिक प्रदूषण और हादसों पर विभाग की निगाहें : रायगढ़ और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार बढ़ते प्रदूषण, कार्यस्थलों पर दुर्घटनाओं और सुरक्षा नियमों की अनदेखी को लेकर श्रमिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई बार आवाज उठाई थी। अब इन सात इकाइयों पर की गई सख्त कार्रवाई से विभाग ने यह संकेत दे दिया है कि श्रमिक सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाली कंपनियों को अब कानूनी परिणाम भुगतने होंगे।

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!