रायगढ़ : मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन, छूटे हुए पात्र मतदाता 22 जनवरी तक दर्ज करा सकेंगे दावा-आपत्ति

• कलेक्टर ने राजनीतिक दलों की बैठक लेकर दी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की जानकारी
• जिले की चार विधानसभाओं में फिलहाल 8.33 लाख मतदाता शामिल, 21 फरवरी को होगा अंतिम प्रकाशन
रायगढ़, 23 दिसम्बर 2025। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मंगलवार को कलेक्टोरेट स्थित सृजन सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मयंक चतुर्वेदी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें मतदाता सूची की बूथवार डिजिटल एवं मुद्रित प्रतियां निःशुल्क उपलब्ध कराईं।

मतदाता सूची की वर्तमान स्थिति : एक नजर में – कलेक्टर ने बताया कि जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की गणना का कार्य वृहद स्तर पर किया गया। वर्तमान आंकड़ों की स्थिति इस प्रकार है:
दावा-आपत्ति के लिए 22 जनवरी तक का समय – कलेक्टर श्री चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि जो पात्र मतदाता किसी कारणवश गणना के दौरान छूट गए हैं या जिनका नाम सूची में नहीं है, वे 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026 तक अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर तीन बार भ्रमण किया गया, इसके बावजूद जो लोग उपस्थित नहीं थे या जिन्होंने प्रपत्र जमा नहीं किया, उन्हें पुनः अवसर दिया जा रहा है।
युवाओं और विशेष वर्गों पर विशेष ध्यान :
- नए मतदाता : 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। अब तक करीब 3,500 फॉर्म-6 प्राप्त हुए हैं।
- सहायता केंद्र : वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों की मदद के लिए जिले में 1,097 वॉलिंटियर्स तैनात किए गए हैं। साथ ही जिला एवं तहसील स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित हैं।
महत्वपूर्ण तिथियां (संशोधित कार्यक्रम) :
- प्रारंभिक प्रकाशन: 23 दिसंबर 2025
- दावा-आपत्ति की अवधि: 22 जनवरी 2026 तक
- सुनवाई एवं सत्यापन: 14 फरवरी 2026 तक
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 21 फरवरी 2026
कैसे देखें अपना नाम और कैसे करें आवेदन? – नागरिक अपना नाम बीएलओ के पास उपलब्ध सूची, Voter Helpline App या निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर देख सकते हैं।
- फॉर्म-6 : नया नाम जोड़ने के लिए।
- फॉर्म-7 : नाम हटाने या आपत्ति के लिए।
- फॉर्म-8 : संशोधन, पता बदलने या दिव्यांगता अंकन के लिए।
कलेक्टर की अपील : जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे मतदाता सूची में अपना नाम अनिवार्य रूप से चेक करें और त्रुटि होने पर समय सीमा के भीतर सुधार करवाएं ताकि कोई भी पात्र नागरिक लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार से वंचित न रहे।




