रायगढ़

नाबालिग से दुष्कर्म कर भगाने वाला आरोपी गिरफ्तार ; पुसौर पुलिस की तेज कार्रवाई, पॉक्सो सहित BNS की गंभीर धाराएँ बढ़ाईं…

रायगढ़। जिले के पुसौर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने बिजली-सी तेजी से गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया। घटना ने पूरे क्षेत्र में आक्रोश बढ़ा दिया था, जिसमें पुलिस की फुर्तीली कार्रवाई ने पीड़िता को न्याय की दिशा में पहला मजबूत कदम दिया है।

पुसौर थाना क्षेत्र के नवापाली निवासी एक परिवार ने 24 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी नाबालिग बेटी 23 नवंबर की रात अचानक लापता हो गई। परिजनों ने पूरी रात तलाश की, मगर बालिका का कोई सुराग नहीं मिला। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तुरंत अपराध क्रमांक 315/2025, धारा 137(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।

जांच के शुरुआती घंटों में ही थाना प्रभारी निरीक्षक रामकिंकर यादव की टीम ने परिजनों से विस्तृत पूछताछ की, जहां संदेह सीधे हरीशंकर पाव पर गया – जो घटना के बाद से गायब था। पुलिस ने मुखबिरों को सक्रिय किया, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की, और पता चला कि संदेही जूटमिल क्षेत्र में घूम रहा है। एक पल भी गंवाए बिना पुलिस टीम वहां पहुँची और दबिश देकर आरोपी को मौके पर ही धर-दबोचा। उसके साथ नाबालिग बालिका को भी सुरक्षित बरामद किया गया।

बालिका का बयान, मेडिकल और दस्तयाबी की प्रक्रिया पूरी होने पर मामले की सच्चाई सामने आई—आरोपी हरीशंकर पाव उर्फ बबलू (22 वर्ष) ने विवाह का झांसा देकर उसे बहलाया, फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने प्रकरण में तुरंत गंभीर धाराएँ जोड़ दीं—धारा 64(2), धारा 87 BNS और पॉक्सो एक्ट की धारा 4

गंभीर आरोपों और बालिका की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे रिमांड पर भेज दिया गया। इस त्वरित कार्रवाई में थाना प्रभारी रामकिंकर यादव, एएसआई मनमोहन बैरागी, महिला थाना की सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता, और आरक्षक कीर्तन यादव की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही।

पुसौर पुलिस की यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है – नाबालिगों के साथ अपराध करने वालों के लिए रायगढ़ पुलिस बेहद सख्त है। तेज, चाक-चौबंद और निर्णायक कार्रवाई ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि ऐसे जघन्य अपराधों में कोई भी आरोपी कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता।

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़

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