सोशल मीडिया का काला चेहरा: नाबालिग को बहला-फुसलाकर इंदौर ले गया युवक, मामा सहित गिरफ्तार…

रायगढ़। सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बढ़ते अपराधों पर कड़ी नज़र रखते हुए चक्रधरनगर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसपी श्री दिव्यांग पटेल के निर्देशन, एडिशनल एसपी श्री आकाश मरकाम और सीएसपी श्री मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने इंस्टाग्राम पर बने संपर्क के माध्यम से नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर इंदौर ले जाने वाले युवक नितेश नायर और उसके सहयोगी मामा लालसिंह जादौन को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
09 नवंबर को पीड़ित बालिका के परिजन ने थाना चक्रधरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 06 नवंबर को उनकी नाबालिग बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है। केस को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने अपराध क्रमांक 499/2025, धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की।
जांच में सामने आया कि बालिका को इंदौर ले जाया गया है। इसी आधार पर पुलिस टीम 18 नवंबर को इंदौर रवाना हुई और वहां आरोपी नितेश नायर के कब्जे से बालिका को सकुशल बरामद किया गया।
महिला अधिकारी द्वारा दर्ज बयान में बालिका ने बताया कि करीब तीन माह पहले उसकी नितेश से इंस्टाग्राम पर पहचान हुई थी। चैटिंग के दौरान नंबर साझा हुए और फिर बातचीत बढ़ती गई। नितेश ने प्रेम का झांसा देकर शादी का भरोसा दिलाया तथा इंदौर आने के लिए दबाव बनाया। इसी झांसे में आकर 06 नवंबर को बालिका अपनी एक सहेली के साथ घर से निकल गई।
इंदौर स्टेशन पर नितेश दोनों को लेने पहुंचा और अपने मामा लालसिंह जादौन के घर ले गया। दो दिन बाद सहेली को रायगढ़ जाने के लिए ट्रेन में बैठा दिया गया, जबकि बालिका को वहीं रोका गया।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। मेडिकल एवं कथन के आधार पर आरोपी नितेश पर धारा 65(1), 87, 238, 3(5) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धाराएँ जोड़ी गईं। आज दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
इस पूरे अभियान में प्रभारी थाना चक्रधरनगर उप निरीक्षक गेंदलाल साहू, सहायक उप निरीक्षक आशिक रात्रे, प्रधान आरक्षक रवि किशोर साय तथा महिला आरक्षक माधुरी राठिया की सराहनीय भूमिका रही।
सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर पुलिस की महत्वपूर्ण अपील : इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अजनबियों से चैटिंग, निजी जानकारी साझा करना, फर्जी प्रोफाइल पर भरोसा करना – ये सभी नाबालिगों को गंभीर जोखिम में डाल सकते हैं।
पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि—
- बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखें,
- सोशल मीडिया के खतरे और सुरक्षित उपयोग के बारे में खुलकर बातचीत करें,
- अनजान लोगों से बातचीत या मिलने जैसी स्थितियों में कड़ी सतर्कता बरतें,
- नाबालिग बच्चों को मोबाइल और सोशल मीडिया सीमित एवं निगरानी में उपयोग करने दें।
गिरफ्तार आरोपी
- नितेश नायर पिता दामोदर नायर, उम्र 30 वर्ष, निवासी देवास रोड लसुडिया मोरी, थाना लसुडिया जिला इंदौर (म.प्र.) – मुख्य आरोपी
- लालसिंह जादौन उर्फ मामा पिता प्रेम सिंह जादौन, उम्र 55 वर्ष, निवासी 1099/30 नन्दा नगर थाना परदेशीपुरा जिला इंदौर, हाल पता देवास रोड लसुडिया मोरी –सहयोगी आरोपी




