बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अफसरों की ‘लेटलतीफी’ पर लगाम! 1 दिसंबर (आज) से बायोमेट्रिक अटेंडेंस अनिवार्य… देखें आदेश…

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कसावट और कामकाज में पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। मंत्रालय (महानदी भवन) में पदस्थ वरिष्ठ अधिकारियों को अब अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पुराने ढर्रे को छोड़ना होगा। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि 1 दिसंबर 2025 से सभी बड़े अधिकारियों के लिए ‘आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली’ (AEBAS) अनिवार्य होगी।

किन अधिकारियों पर लागू होगा नियम? – सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश (क्रमांक FINACC-3901/829/2025-GAD-10) के मुताबिक, यह नियम अवर सचिव (Under Secretary) और उनसे वरिष्ठ समस्त अधिकारियों पर लागू होगा। यानी अब बड़े साहबों को भी समय पर दफ्तर आना होगा और अपनी उपस्थिति डिजिटल माध्यम से दर्ज करनी होगी।
आने और जाने, दोनों का समय होगा नोट : सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि अधिकारियों को कार्यालय में उपस्थित होने (आने) और कार्यालय के बाद वापस जाने के समय, दोनों ही वक्त अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अधिकारी पूरे समय कार्यालय में मौजूद रहें।
उपस्थिति दर्ज कराने के लिए 3 विकल्प : अधिकारियों की सुविधा के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी के तीन तरीके दिए गए हैं:
- मोबाइल ऐप: अपने मोबाइल में AadharBAS App के माध्यम से।
- बायोमेट्रिक डिवाइस: प्रवेश द्वार के पास स्थापित मशीन द्वारा।
- थंब स्कैनर: कंप्यूटर में लगे थंब स्कैनर (Thumb Scanner) का उपयोग करके।
सचिव अविनाश चंपावत ने जारी किया आदेश : इस महत्वपूर्ण आदेश पर छत्तीसगढ़ शासन के सचिव अविनाश चंपावत ने 30 नवंबर 2025 को डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। यह व्यवस्था कल यानी 1 दिसंबर 2025 से ही प्रभावशील हो जाएगी।
इस आदेश को मंत्रालय के कामकाज में सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अक्सर अधिकारियों के देर से आने या समय से पहले चले जाने की शिकायतें मिलती थीं, जिस पर अब इस डिजिटल सिस्टम से पूर्ण विराम लगने की उम्मीद जताई जा रही है।




