खबर का असर : बालोद में घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग करते पाये जाने पर खाद्य विभाग द्वारा की गई कार्यवाही

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। जिले के ज्यादातर होटलों, ढाबों, दुकानों और फैक्ट्रियों में घरेलू गैस सिलेंडर के व्यवसायिक दुरुपयोग पर बालोद जिला खाद्य विभाग की सुस्ती तथा लापरवाही पर हमारे द्वारा समाचार प्रकाशित करने के बाद आनन फानन में त्वरित छापामार कार्यवाही की गई। इसमें जिला खाद्य अधिकारी तुलसी ठाकुर ने बताया कि जिले में घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग को देखते हुए सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती श्रद्धा दिल्लीवार एवं खाद्य निरीक्षक सुधीर खेस्स तथा खाद्य विभाग की टीम द्वारा बालोद नगर मे विभिन्न संस्थानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि बालोद के छत्तीसगढ़ साहू जलेबी समोसा भंडार, नमो टी-स्टॉल, जनता भोजनालय, गणेश पावभाजी सेंटर, नेताजी होटल सदर रोड, देवांगन टी-स्टॉल जवाहर मार्केट बालोद में घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग करते पाये जाने पर कुल 11 नग भरा सिलेण्डर जप्त कर छत्तीसगढ़ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस प्रदाय एवं वितरण विनियमन आदेश 2000 की कंडिकाओं के तहत कार्यवाही की गई। उन्होंने बताया कि जिले में आगेे भी घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग को दृष्टिगत रखते हुए आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी।
आपको बता दें कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडर का गैरकानूनी व्यावसायिक उपयोग पर हिन्द सेना ने खाद्य विभाग से तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। जिसका हमारे द्वारा समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें जिले के सभी शहरों और गांव के छोटे-बड़े होटलों में खाद्य सामग्री बनाने के काम में घरेलू गैस सिलेंडर का बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। जबकि सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए सस्ते दाम पर जारी किया है, व्यवसायों के लिए कमर्शियल सिलेंडर निर्धारित हैं। जिले का खाद्य विभाग इस नियम को गंभीरता से नहीं ले रहा और खुलेआम घरेलू सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। आपको बता दें कि जिले के बालोद, दल्ली राजहरा, डौंडीलोहारा, अर्जुन्दा, डौंडी, गुरूर, गुण्डरदेही, सिकोसा, भंवरमरा इत्यादि जगहों में बेधड़क होटलों और दुकानों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है। लेकिन बालोद जिला खाद्य विभाग द्वारा मात्र जिला मुख्यालय स्थित कुछेक दुकानों पर ही निशाना साधा गया है। वहीं बड़ी पहुंच वाले अभी भी खुलेआम घरेलू गैस सिलेंडर का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे है।
पूर्व में प्रकाशित समाचार में हमारे द्वारा बताया गया था कि खाद्य विभाग के अधिकारी तब सक्रिय होते हैं जब मीडिया में इस मुद्दे की खबर आती है, फिर भी उनकी कार्यवाही केवल दिखावे तक सीमित रह जाती है। जिले के जागरूक नागरिकों का जिले की कलेक्टर श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा से कहना है कि इसी तर्ज पर बार बार अचानक होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट, चाय काफी की गुमटियों और फैक्ट्रियों में सतत निगरानी कर कार्यवाही की जानी चाहिए।
हिन्द सेना के प्रदेश संयोजक तरुण नाथ योगी ने बताया कि गैस सिलेंडरों की कीमतों में काफी अंतर है जिनमें घरेलू गैस सिलेंडर (लगभग 14.2 किग्रा के लिए) लगभग 900-1000 रुपये का मिलता है वही कमर्शियल गैस सिलेंडर (लगभग 19 किग्रा के लिए) लगभग 1900-1950 रुपये का मिलता है। जिनकी कीमतों में काफी अंतर है। जिसके चलते उन्होंने और उनके संगठन के लोगों ने बालोद जिला खाद्य अधिकारी से अवैध घरेलू गैस सिलेंडर वितरण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नियमों की अनदेखी से न केवल सरकार को नुकसान हो रहा है, बल्कि ईमानदार व्यवसायी भी प्रभावित हो रहे हैं।
“अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन और जिम्मेदार खाद्य विभाग नियमित निरीक्षण और सख्त निगरानी के जरिए नियमों का पालन सुनिश्चित करते है या नहीं।”
हमारे द्वारा प्रकाशित समाचार जिसमें बालोद जिले के गांव व शहरों में घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक दुरुपयोग हो रहा है।
https://rm24.in/38208