अवैध रूप से पटाखे बेचते आरोपी गिरफ्तार, 50 हजार का माल जब्त, गुण्डरदेही पुलिस की कार्यवाही

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गुण्डरदेही थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने एक दुकान के पास अवैध रूप से रखे गए विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद किए हैं। जब्त किए गए पटाखों की कुल अनुमानित कीमत 50,000 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और विस्फोटक अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।
पुलिस विभाग से प्राप्त विस्तृत जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बालोद किरण गंगाराम चव्हाण (भा.पु.से.) के कुशल मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुण्डरदेही श्रीमती श्रुति सिंह के सक्रिय पर्यवेक्षण में की गई है। इस पूरी कार्रवाई का नेतृत्व थाना प्रभारी निरीक्षक रवि शंकर पाण्डेय ने अपनी टीम के साथ मिलकर किया।

मुखबिर की सूचना पर त्वरित दबिश
पुलिस को 26 अक्टूबर 2026 को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि गुण्डरदेही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बघमरा के वार्ड क्रमांक 01 में स्थित ‘खिरिया किराना स्टोर्स’ के पास एक व्यक्ति द्वारा बिना किसी वैध लाइसेंस या अनुमति के अवैध रूप से भारी मात्रा में पटाखों का भंडारण किया गया है और खुलेआम उनकी बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही थाना गुण्डरदेही पुलिस हरकत में आई और फौरन बताए गए स्थान पर पहुंचकर औचक निरीक्षण व छापेमारी की कार्रवाई की।

भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार के पटाखे बरामद
मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जब्ती की कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से कई मशहूर और खतरनाक माने जाने वाले पटाखे जब्त किए। इनमें मुख्य रूप से पॉप पटाखा (लहसुन), टॉप टाइगर बम (बड़ा एवं छोटा), टाइगर बम के विभिन्न प्रकार, लड़ी पटाका, माचिस पटाका और चुरचुटिया पटाका शामिल हैं। पुलिस द्वारा जब वैध दस्तावेजों की मांग की गई, तो आरोपी मौके पर पटाखों के भंडारण या विक्रय से संबंधित कोई भी वैध लाइसेंस या परमिट प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा तैयार कर सभी पटाखों को अपने कब्जे में ले लिया। जब्त की गई कुल सामग्री की बाजार में अनुमानित कीमत 50,000 रुपये बताई जा रही है।
आरोपी की पहचान और कानूनी धाराएं
पकड़े गए आरोपी की पहचान देवेन्द्र कुमार निषाद (पिता बोधीराम निषाद, उम्र 34 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 01, बघमरा, थाना गुण्डरदेही, जिला बालोद, छ.ग.) के रूप में हुई है। पुलिस ने इस मामले में थाना गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक 367/2026 दर्ज किया है। आरोपी के ऊपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 288 तथा विस्फोटक अधिनियम की धारा 9(ख)(1)(ख) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आगे की विवेचना शुरू कर दी गई है।
पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका और जन-अपील
इस सफल कार्रवाई को अंजाम देने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी निरीक्षक रवि शंकर पाण्डेय के साथ-साथ पीएसआई आसमा कुर्रे, सहायक उप निरीक्षक अरविंद साहू, आरक्षक पंकज ताराम, यशवंत देशमुख और विकास साहू की भूमिका बेहद सराहनीय रही।
बालोद जिला पुलिस प्रशासन ने इस घटना के माध्यम से क्षेत्र के सभी व्यापारियों और आम नागरिकों से एक बार फिर स्पष्ट अपील की है कि वे पटाखों का भंडारण, परिवहन या विक्रय केवल निर्धारित प्रशासनिक नियमों और वैध लाइसेंस के दायरे में रहकर ही करें। बिना वैध अनुमति के किसी भी प्रकार के पटाखों का अवैध भंडारण करना कानूनन अपराध है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि त्योहारी सीजन या अन्य अवसरों पर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह की कठोर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।




