रायगढ़

कलेक्टर का ‘हंटर’ : रायगढ़ में अवैध प्लाटिंग के सिंडिकेट पर बड़ा प्रहार, ग्रीन पार्क के बिल्डरों को 48 घंटे का अल्टीमेटम!…

  • गरीबों के हक (EWS) की जमीन दबाने और बिना सड़क-नाली प्लॉट बेचने वालों की अब खैर नहीं; अभिषेक अग्रवाल और कैलाश अग्रवाल को एसडीएम का कड़ा नोटिस…

रायगढ़। शहर में सुनहरे सपनों का जाल बुनकर जनता को ठगने और सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा और आक्रामक एक्शन शुरू कर दिया है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के सख्त तेवरों के बाद रायगढ़ राजस्व अमला मैदान में उतर चुका है। इसी कड़ी में ग्राम बड़े अतरमुड़ा स्थित ‘ग्रीन पार्क कॉलोनी’ के दो बड़े कॉलोनाइजरों को एसडीएम कोर्ट से नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर हाजिर होने का फरमान सुनाया गया है।

​प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय मियाद में जवाब नहीं आया, तो प्रशासन कानूनी हथौड़ा चलाने में देर नहीं करेगा।

करोड़ों का वारा-न्यारा, लेकिन जमीनी हकीकत शून्य – प्रशासनिक जांच में सामने आया है कि ग्राम बड़े अतरमुड़ा में नियमों को ताक पर रखकर लगभग 5 एकड़ से अधिक भूमि पर ‘ग्रीन पार्क’ कॉलोनी काटी गई और धड़ल्ले से प्लॉट बेचकर मुनाफा कमाया गया।

  • खसरा नंबर 198/5 (रकबा 1.0747 हेक्टेयर) और खसरा नंबर 198/4 (रकबा 0.9364 हेक्टेयर) की जमीन पर यह पूरी कॉलोनी विकसित की गई।
  • EWS कोटे पर सीधा डाका: कॉलोनाइजर एक्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षित की जाने वाली जमीन प्रशासन को सौंपी ही नहीं गई।
  • विकास के नाम पर धोखा: कॉलोनी में न तो पक्की सड़कें बनीं, न गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां, और न ही बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं विकसित की गईं।

इन दो रसूखदारों को थमाया गया नोटिस – अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ ने मामले में सीधी संलिप्तता पाते हुए निम्नलिखित कॉलोनाइजरों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस थमाया है:

  • श्री अभिषेक अग्रवाल, पिता- श्री कैलाश अग्रवाल (निवासी: मोदी प्लाजा, ढिमरापुर, रायगढ़)
  • श्री कैलाश कुमार अग्रवाल, पिता- श्री रामनिवास अग्रवाल (निवासी: फेड्स कॉलोनी, रायगढ़)

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी की दो टूक: ‘अवैध प्लाटिंग पर जीरो टॉलरेंस’ – राजस्व अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक में कलेक्टर ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को सख्त हिदायत दी है कि कॉलोनाइजर एक्ट और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी रसूखदार को बख्शा न जाए।

​कलेक्टर ने दो टूक शब्दों में कहा कि कॉलोनी विकास के नाम पर भोली-भाली जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित करना और गरीबों के ईडब्ल्यूएस कोटे की जमीन दबाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले में जहां भी बिना अनुमति, बिना ले-आउट या नियम विरुद्ध प्लाटिंग हो रही है, वहां तत्काल तालाबंदी और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

प्रशासन के इस कड़े रुख से रायगढ़ के भू-माफियाओं और अवैध कॉलोनाइजरों के सिंडिकेट में भारी हड़कंप मच गया है।

Admin : RM24

Investigative Journalist & RTI Activist

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