सनौद पुलिस की बड़ी स्ट्राइक : अरकार गांव में अवैध शराब का धंधा कर रहा आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में महुआ और देशी प्लेन शराब जब्त

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। छत्तीसगढ़ में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बालोद जिला पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सनौद थाना क्षेत्र के ग्राम अरकार में पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर छापेमारी करते हुए एक शातिर आरोपी को रंगे हाथों दबोचा है। आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध देशी और महुआ शराब के साथ-साथ बिक्री की नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से क्षेत्र के अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है।

मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिछाया जाल
यह पूरी कार्रवाई 17 जुलाई 2026 को अमल में लाई गई। सनौद पुलिस को विश्वसनीय मुखबिर से गोपनीय जानकारी मिली थी कि ग्राम अरकार निवासी एक व्यक्ति अपने घर के बाहर खुलेआम अवैध रूप से महुआ और देशी प्लेन शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग तुरंत एक्शन मोड में आया।
थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की एक विशेष टीम आवश्यक अनुसंधान किट और स्वतंत्र गवाहों को साथ लेकर तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम ने जैसे ही संदिग्ध ठिकाने पर दबिश दी, वहां शराब खरीदने आए कुछ असमाजिक तत्व पुलिस की गाड़ी देखकर गलियों का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। हालांकि, मुस्तैद पुलिस टीम ने सतर्कता दिखाते हुए मुख्य आरोपी को चारों तरफ से घेरकर मौके पर ही धर दबोचा।

तलाशी में मिला अवैध जखीरा, 5,920 रुपये का माल जब्त
पकड़े गए आरोपी की जब कानूनन तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। पुलिस ने मौके से 39 पौवा सवा शेरा देशी प्लेन शराब (कुल 7.020 बल्क लीटर) और 06 अलग-अलग प्लास्टिक की बोतलों में भरी हुई 11.50 बल्क लीटर महुआ शराब जब्त की। इसके साथ ही आरोपी के पास से शराब बेचने से कमाए गए 500 रुपये नकद भी बरामद किए गए।
जब पुलिस ने आरोपी से शराब के परिवहन, भंडारण और बिक्री से जुड़े वैध दस्तावेज या लाइसेंस की मांग की, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में शराब और नकदी को विधिवत सीलबंद कर जब्त कर लिया। इस पूरी कार्रवाई में जब्त की गई कुल संपत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य 5,920 रुपये आंका गया है।

आबकारी एक्ट के तहत केस दर्ज, भेजा गया जेल
गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान लोकेन्द्र कुमार कोसरे (उम्र 35 वर्ष), पिता स्वर्गीय बलराम कोसरे, निवासी ग्राम अरकार, थाना सनौद, जिला बालोद के रूप में हुई है। सनौद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 71/2026 दर्ज करते हुए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत गैर-जमानती अपराध पंजीबद्ध किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी का डॉक्टरी मुलाहजा कराकर उसे स्थानीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से विद्वान न्यायाधीश के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड के तहत जेल भेज दिया गया है।
वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में मिली सफलता
अवैध शराब के खिलाफ मिली इस कामयाबी में पुलिस के आला अधिकारियों का कुशल मार्गदर्शन रहा। यह कार्रवाई बालोद जिला पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण (भा.पु.से.) के कड़े निर्देशों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के कुशल मार्गदर्शन और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओपी) गुरूर श्रीमती माया शर्मा के करीबी पर्यवेक्षण में संपन्न हुई।
इस छापामार कार्रवाई को धरातल पर अंजाम देने में सनौद थाना प्रभारी उप निरीक्षक राधा बोरकर, प्रधान आरक्षक हिरदेराम कोलियारा, आरक्षक किरण यादव, आरक्षक टिकेश साहू और चालक आरक्षक गोविन्द साहू की अत्यंत सराहनीय एवं सक्रिय भूमिका रही। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि क्षेत्र में अवैध नशे का कारोबार करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी ऐसी सख्त कार्रवाइयां जारी रहेंगी।




