
• तुंहर टोकन ऐप से सुबह 8 बजे से जारी होंगे टोकन, किसानों को नहीं लानी होगी ऋण पुस्तिका…
रायगढ़, 6 नवम्बर 2025। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी को लेकर रायगढ़ जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें धान उपार्जन नीति, केंद्रवार मॉनिटरिंग, तुंहर टोकन मोबाइल ऐप, गुणवत्ता परीक्षण, और चेक पोस्ट व्यवस्था जैसे अहम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
प्रशिक्षण का उद्देश्य आगामी 15 नवम्बर से प्रारंभ होने वाली धान खरीदी को सुगम, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है।
105 उपार्जन केंद्रों में होगी खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल की सीमा
जिला खाद्य अधिकारी चितरंजन सिंह ने बताया कि जिले की 69 समितियों के 105 उपार्जन केंद्रों में किसानों से धान खरीदी 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक की जाएगी।
प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल (लिंकिंग सहित) धान खरीदी की सीमा तय की गई है।
खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब किसानों को ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता नहीं होगी। उनकी ऋण पुस्तिका का पूरा डेटा एग्रीस्टेक पोर्टल से स्वतः जुड़ा रहेगा, जिससे पात्रता की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया स्वतः पूर्ण हो जाएगी। इससे किसानों को सुविधा के साथ-साथ प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और समय की बचत भी सुनिश्चित होगी।
‘तुंहर टोकन’ ऐप से होगी पारदर्शी खरीदी
धान खरीदी के लिए टोकन जारी करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल कर दी गई है।
‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से रोजाना सुबह 8 बजे से टोकन जारी होंगे। सोसायटी संचालक इन्हें सुबह 9:30 बजे से सक्रिय कर सकेंगे।
जारी टोकन 7 खरीदी दिवसों तक मान्य रहेंगे।
प्रत्येक किसान को उसके पंजीकृत रकबे के अनुसार ही टोकन मिलेगा —
- लघु एवं सीमांत किसानों को अधिकतम 2 टोकन,
- बड़े किसानों को अधिकतम 3 टोकन जारी किए जाएंगे।
किसानों की सहमति सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है। इस प्रक्रिया से बिना किसान की अनुमति के कोई भी टोकन जारी नहीं हो सकेगा, जिससे खरीदी व्यवस्था और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेगी।
चेक पोस्टों पर कड़ी निगरानी
अवैध धान परिवहन पर नियंत्रण के लिए जिले में 10 अंतराज्यीय एवं 15 आंतरिक चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इन पर 24 घंटे निगरानी के लिए तीन पालियों में चार-चार टीमें तैनात रहेंगी।
इन किसानों को मिली विशेष छूट
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए
संस्थागत पंजीयन, भूमिहीन किसान, डुबान क्षेत्र, वन अधिकार पट्टा धारक और ग्राम कोटवार वर्ग के किसानों को पंजीयन से छूट दी गई है।
धान विक्रय की राशि सीधे डिजिटल माध्यम से किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी, जिससे भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी या त्रुटि की संभावना समाप्त हो जाएगी।
शिकायत निवारण के लिए टोल फ्री नंबर जारी
धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग से जुड़ी शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए खाद्य विभाग ने टोल फ्री नंबर 1800-233-3663 जारी किया है। यह कॉल सेंटर राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा।
सभी उपार्जन केंद्रों में इस नंबर का प्रमुखता से प्रदर्शन किया जाएगा ताकि किसान आसानी से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकें। प्राप्त शिकायतों का तीन दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु संक्षेप में:
- धान खरीदी 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक।
- प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी।
- ऋण पुस्तिका लाने की आवश्यकता समाप्त — डेटा एग्रीस्टेक पोर्टल से जुड़ेगा।
- तुंहर टोकन ऐप से डिजिटल टोकन, ओटीपी प्रमाणीकरण अनिवार्य।
- 105 उपार्जन केंद्रों में खरीदी, 25 चेक पोस्ट पर निगरानी।
- टोल फ्री नंबर: 1800-233-3663 शिकायत निवारण हेतु सक्रिय।




