बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ में IPS रतन लाल डांगी निलंबित, सोशल मीडिया पर ‘अशोभनीय आचरण’ पड़ा भारी…

नवा रायपुर | छत्तीसगढ़ शासन ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी और 2003 बैच के आईपीएस श्री रतन लाल डांगी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गृह (पुलिस) विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, डांगी पर पद के दुरुपयोग और सेवा नियमों के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे हैं।

क्यों गिरी गाज? (मुख्य कारण) – राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, रतन लाल डांगी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई निम्नलिखित कारणों से की गई है:
- अशोभनीय आचरण : वरिष्ठ पद पर रहते हुए गरिमा के अनुरूप व्यवहार न करना और नैतिकता के प्रतिकूल आचरण प्रदर्शित करना।
- सोशल मीडिया का विवाद : आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि उनका कृत्य इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिससे समाज में पुलिस की छवि धूमिल हुई है।
- नियमों का उल्लंघन : उन पर अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम 1968 के नियम 3(1-क)(i), नियम (2-ख)(vii) और नियम 17-क(दो) के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया आरोप है।
- अनुशासनात्मक कार्रवाई : शासन ने माना है कि इन अनैतिक कृत्यों के लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं, जिसके चलते उनके विरुद्ध विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित है।
निलंबन के दौरान शर्तें – अवर सचिव डी.एस. धुर्वे द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश में कहा गया है कि :
- मुख्यालय: निलंबन की अवधि में रतन लाल डांगी का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय (PHQ), नवा रायपुर रहेगा।
- पाबंदी: वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे।
- भत्ता: उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
प्रशासनिक हलके में हड़कंप – छत्तीसगढ़ पुलिस के एक वरिष्ठ और चर्चित चेहरे पर इस तरह की गाज गिरने से महकमे में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले अधिकारियों के लिए यह एक कड़ा संदेश माना जा रहा है कि “डिजिटल लक्ष्मण रेखा” लांघना अब भारी पड़ सकता है।




