छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR): अब सिर्फ 5-6% मतदाताओं को ही देने होंगे दस्तावेज़…

रायगढ़। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत अब केवल 5 से 6 प्रतिशत मतदाताओं को ही अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी। शेष 94-95 प्रतिशत मतदाताओं की जानकारी पहले से उपलब्ध रिकॉर्ड और घर-घर सर्वे के माध्यम से स्वतः सत्यापित हो जाएगी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने बताया कि इस बार SIR प्रक्रिया में वर्ष 2003 की मतदाता सूची को आधार मानकर वर्तमान मतदाताओं का मिलान किया गया है। बीएलओ (Booth Level Officer) द्वारा अब तक लगभग 71 प्रतिशत मतदाताओं का मिलान अपने-अपने मतदान केंद्रों पर किया जा चुका है।
अधिकारियों के अनुसार, एन्यूमरेशन फेज के दौरान जब बीएलओ घर-घर जाकर सर्वे करेंगे, तब यह प्रतिशत और बढ़ेगा। अनुमान है कि यह 10-15 प्रतिशत और बढ़कर कुल 94-95 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। इस स्थिति में सिर्फ 5-6 प्रतिशत मतदाताओं को ही पहचान और निवास संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
निर्वाचन कार्यालय ने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची में लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। वर्ष 2003 के बाद विवाह और स्थानांतरण के कारण कई महिला मतदाता अपने पुराने मतदान केंद्रों से अन्यत्र चली गई हैं। घर-घर सर्वे के दौरान ऐसे मतदाताओं की जानकारी को भी अद्यतन किया जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए कई नवाचार लागू किए हैं। यदि किसी मतदाता को सूची से संबंधित कोई कठिनाई होती है, तो वे हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, ‘बीएलओ कॉल रिक्वेस्ट’ (BLO Call Request) सुविधा के माध्यम से भी सीधे अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।
अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे घर-घर सर्वे के दौरान बीएलओ को सही जानकारी दें, ताकि मतदाता सूची पूरी तरह से सटीक और अद्यतन बनाई जा सके।




