बिलासपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला- पत्नी के साथ शारीरिक संबंध और एक छत के नीचे रहना यानी ‘क्रूरता’ माफ; पति को नहीं मिलेगा तलाक…

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में अहम व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ हो, लेकिन उसके बाद भी दोनों साथ रहे हों, तो इसे ‘क्रूरता की माफी’ (Condonation of Cruelty) माना जाएगा। ऐसे में पुरानी घटनाओं को आधार बनाकर तलाक नहीं मांगा जा सकता।

​जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने जांजगीर के फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी है।

क्या है पूरा मामला? – जांजगीर निवासी युवक की शादी 11 दिसंबर 2020 को मुंगेली (सरगांव) की युवती से हुई थी। अक्टूबर 2022 में बेटी के जन्म के बाद रिश्तों में खटास आने लगी। पति ने आरोप लगाया कि नवंबर 2022 में एक सामाजिक बैठक के दौरान उसे पता चला कि पत्नी के पास तीन सिम कार्ड हैं।

​पति का कहना था कि उसे अनजान नंबरों से गालियां दी गईं और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी मिली। इतना ही नहीं, पति ने दावा किया कि पत्नी ने उसे दहेज प्रताड़ना और टोनही जैसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी थी। 29 मार्च 2023 को पत्नी घर छोड़कर चली गई, जिसके बाद पति ने तलाक के लिए अर्जी दी।

हाईकोर्ट ने क्यों खारिज की अपील? – हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 23 (1) (b) का हवाला दिया। कोर्ट ने दो प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया:

  1. सबूतों का अभाव: पति अपने आरोपों (जैसे अनजान कॉल, धमकी या मानसिक प्रताड़ना) को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका।
  2. माफी का सिद्धांत (Doctrine of Condonation): कोर्ट ने पाया कि विवाद (नवंबर 2022) के बाद भी पति-पत्नी 29 मार्च 2023 तक एक साथ रहे। कोर्ट ने माना कि विवाद के बाद साथ रहना इस बात का प्रमाण है कि पति ने पत्नी की कथित क्रूरता को माफ कर दिया था। कानूनन, जिसे माफ कर दिया गया हो, उसे बाद में तलाक का आधार नहीं बनाया जा सकता।

पत्नी ने कहा- ‘मैं अब भी साथ रहना चाहती हूं’ : सुनवाई के दौरान पत्नी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उसने कोर्ट को बताया कि पति का अपने भाई से विवाद चल रहा था और वह अलग होना चाहता था, इसलिए उसने पत्नी पर झूठे आरोप लगाए। पत्नी ने कोर्ट में कहा कि वह अब भी अपने पति के साथ रहने को तैयार है।

Admin : RM24

Investigative Journalist & RTI Activist

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