जशपुर

जशपुर पुलिस ने नए आपराधिक कानूनों पर लगाई प्रदर्शनी, 500 से अधिक विद्यार्थियों ने हासिल की जानकारी…

जशपुर। नए आपराधिक कानूनों को लेकर जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जशपुर पुलिस द्वारा सोमवार को सिटी कोतवाली थाना परिसर में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के 500 से अधिक विद्यार्थी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

यह आयोजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में उप निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार साहू, सहायक निदेशक अभियोजन विपिन शर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी विवेक शर्मा, आरती खटकवार, तथा वरिष्ठ समाजसेवी मैनेजर राम भी उपस्थित रहे।

नए कानून: ‘दंड से न्याय की ओर’

मुख्य अतिथि अरविंद भगत ने अपने संबोधन में कहा कि नया आपराधिक कानून आम नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह न्याय प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बदलते कानून आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और सशक्त न्याय व्यवस्था देंगे।”

उप निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार साहू ने कहा कि नए कानूनों का सकारात्मक प्रभाव न्यायिक प्रक्रिया में दिखाई देने लगा है।
वहीं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आरती खटकवार ने बताया कि नए प्रावधानों से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पहले की तुलना में अधिक मजबूत हुई है।

नए कानूनों की प्रमुख बातें विद्यार्थियों को बताई गईं : सहायक निदेशक अभियोजन विपिन शर्मा ने विद्यार्थियों को विस्तृत जानकारी देते हुए बताया :

  • शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत की जांच की स्थिति की सूचना देना अब अनिवार्य।
  • फोन, ईमेल जैसी इलेक्ट्रॉनिक शिकायतों पर पुलिस को तीन दिन के भीतर FIR दर्ज करना आवश्यक
  • देश में कहीं भी शून्य FIR दर्ज कराई जा सकती है।
  • महिलाओं से जुड़े अपराधों की जांच 60 दिनों के भीतर, अन्य मामलों में 90 दिनों के भीतर पूरी कर चालन पेश करना आवश्यक।
  • 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में फोरेंसिक अधिकारी की अनिवार्य जांच
  • तलाशी, जप्ती और घटनास्थल की कार्रवाई की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग जिला मजिस्ट्रेट को सौंपना जरूरी
  • बलात्कार जैसे मामलों में 7 दिनों के भीतर मेडिकल रिपोर्ट देना अनिवार्य
  • पीड़िता की पहचान की गोपनीयता सुनिश्चित करना कानूनन अनिवार्य।

एसएसपी बोले – बदलाव न्याय प्रणाली को नई दिशा देंगे : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा कि नया कानून “दंड से न्याय की ओर” की अवधारणा को स्थापित करता है।
उन्होंने कहा-
“लोक-कल्याणकारी राज्य की भावना के अनुरूप नए कानूनों में किए गए बदलाव न्यायिक प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं प्रभावी बनाएंगे। इस तरह के जागरूकता अभियान जिले के अन्य थानों और चौकियों में भी आयोजित किए जाएंगे।”

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और विद्यार्थी उपस्थित : कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, उप निदेशक अभियोजन सुरेश कुमार साहू, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी चंद्रशेखर परमा, सहायक निदेशक अभियोजन विपिन शर्मा, विवेक शर्मा, आरती खटकवार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

जागरूकता प्रदर्शनी के माध्यम से विद्यार्थियों ने नए आपराधिक कानूनों के व्यावहारिक पहलुओं को समझा और न्याय प्रक्रिया में आने वाले बदलावों के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त की।

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़

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