सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी और मारपीट : टैक्स वसूली करने पहुंचे नगर निगम अधिकारी को युवक ने दी धमकी, FIR दर्ज…

रायपुर। राजधानी रायपुर में नगर निगम की राजस्व वसूली टीम पर हमले और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। ब्राह्मणपारा इलाके में करीब 55,859 रुपये का बकाया संपत्ति कर वसूलने और डिमांड नोटिस तामिल कराने पहुंचे सहायक राजस्व निरीक्षक (ARI) के साथ एक युवक ने न केवल बदसलूकी की, बल्कि उनके साथ झूमाझटकी करते हुए जान से मारने की धमकी भी दे डाली।
पुलिस ने पीड़ित अधिकारी की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
क्या है पूरा मामला? – मोतीबाग पानी टंकी के पास स्थित जोन क्रमांक 04 कार्यालय में पदस्थ सहायक राजस्व निरीक्षक तरुण राय (42 वर्ष) नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 के तहत डिमाण्ड नोटिस तामिल कराने गए थे।
नोटिस हनुमान मंदिर के पास, सुहागा मंदिर चौक (ब्राह्मणपारा) निवासी श्रीमती लता शर्मा के नाम पर जारी किया गया था। बकाया संपत्ति कर व अन्य करों की कुल राशि 55,859 रुपये थी।
नोटिस लेने से इनकार, दीवाल पर चस्पा करने पर भड़का युवक – दोपहर करीब 2:45 बजे जब राजस्व निरीक्षक मौके पर पहुंचे, तो मकान पर लता शर्मा के रिश्तेदार युगान्त शर्मा मिले। अधिकारी ने जब उन्हें संपत्ति कर के बकाये के संबंध में जानकारी दी और नोटिस तामिल कराने का प्रयास किया, तो आरोपी ने नोटिस लेने से साफ़ इनकार कर दिया।
जब अधिकारी ने नियमानुसार डिमांड नोटिस को घर की दीवार पर चस्पा (पेस्ट) करने की कोशिश की, तो युगान्त शर्मा आगबबूला हो गया।
शासकीय काम में बाधा, गाली-गलौज और छीना-झपटी – पीड़ित अधिकारी तरुण राय के अनुसार, आरोपी युगान्त शर्मा ने उन्हें दीवार पर नोटिस चिपकाने नहीं दिया और शासकीय कार्य में सीधा व्यवधान पैदा किया।
“आरोपी ने सरेराह मां-बहन की अश्लील गालियां दीं, ‘देख लेने’ और जान से मारने की धमकी दी। इसके साथ ही क्रिमिनल फोर्स (अपराधिक बल) का इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ छीना-झपटी की गई।” – तरुण राय (पीड़ित शासकीय सेवक)
पुलिस की कार्रवाई : BNS की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज – घटना के तुरंत बाद पीड़ित शासकीय कर्मचारी ने थाना आजाद चौक (जोन पश्चिम, रायपुर कमिश्नरेट) पहुंचकर लिखित आवेदन प्रस्तुत किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए आजाद चौक पुलिस ने आरोपी युगान्त शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
मामले की स्थिति : पुलिस ने प्राथमिकी (FIR No. 0158/2026) दर्ज कर विवेचना (जांच) शुरू कर दी है।




