रायगढ़

रायगढ़ : बिना अनुज्ञप्ति के औषधि विक्रय करने पर संचालक गिरफ्तार ; औषधि नियंत्रण विभाग रायगढ़ की कार्रवाई, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल…

रायगढ़, 6 नवम्बर 2025। खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर अटल नगर के निर्देशानुसार जिला रायगढ़ के औषधि निरीक्षकों की टीम ने बिना औषधि अनुज्ञप्ति के क्रीम विक्रय करने के एक प्रकरण में महत्वपूर्ण कार्रवाई की है।

सहायक औषधि नियंत्रक, रायगढ़ के मार्गदर्शन में गठित टीम ने 21 जुलाई 2025 को फर्म रोजलाइट (मनिहारी जनरल दुकान), पुरानी हरदी बाजार रायगढ़ में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान फर्म के प्रोप्राइटर सतीश अंबुवानी एवं संचालक राजकुमार अंबुवानी द्वारा “पेंडर्म प्लस प्लस” नामक क्रीम बिना वैध औषधि अनुज्ञप्ति के विक्रय किया जाना पाया गया।

संदेह के आधार पर क्रीम एवं अन्य औषधियों को जब्त कर जांच हेतु नमूने राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजे गए। परीक्षण रिपोर्ट में संबंधित क्रीम नकली (स्प्यूरियस) पाए जाने की पुष्टि हुई।

प्राप्त प्रमाणों के आधार पर औषधि नियंत्रण विभाग, रायगढ़ द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त राजकुमार अंबुवानी को 6 नवम्बर 2025 को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहाँ माननीय विशिष्ट न्यायाधीश, रायगढ़ ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया।

इस कार्रवाई का नेतृत्व औषधि निरीक्षक श्री अमित कुमार राठौर एवं उनकी टीम द्वारा किया गया।
विभागीय सूत्रों के अनुसार, जिले में बिना अनुज्ञप्ति के औषधि विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई की जाएगी।

“खाद्य एवं औषधि प्रशासन का यह अभियान आमजन की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संरक्षण के प्रति सरकार की गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।”

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़

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