बोर में पत्थर डालने के विवाद में ली थी जान : टांगी के पिछले हिस्से से सिर फोड़ने वाले हत्यारे को उम्रकैद, 1 लाख मुआवजे की अनुशंसा…

रायगढ़। खेत के बोरवेल में पत्थर डालने के मामूली विवाद में पड़ोसी का सिर फोड़कर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की कोर्ट ने आरोपी तेल सिंह राठिया को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अदालत ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक क्षतिपूर्ति देने की अनुशंसा की है।
गाली-गलौज के बीच अचानक किया था जानलेवा हमला — घटना घरघोड़ा थाना क्षेत्र के बस्तीपारा की है। 9 अगस्त 2021 को आरोपी तेल सिंह राठिया (45) के खेत में लगे बोरवेल में किसी ने पत्थर डाल दिया था। तेल सिंह इसका शक अपने पड़ोसी किसान समुंदर राठिया पर कर रहा था। इसी रंजिश में आरोपी कुल्हाड़ी (टांगी) लेकर समुंदर के घर के बाहर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकियां देने लगा। जैसे ही समुंदर राठिया बाहर निकला, आगबबूला तेल सिंह ने टांगी के पासा (पिछले हिस्से) से सीधे उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया।
अस्पताल में तोड़ा था दम, पुलिस ने दबोचा – सिर पर गंभीर चोट लगते ही समुंदर राठिया लहुलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया था। परिजन आनन-फानन में घायल को घरघोड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के भतीजे नरेश राठिया की रिपोर्ट पर तत्कालीन जांच अधिकारी एडमोन खेस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया और चालान कोर्ट में पेश किया।
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला – मुकदमे की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने गवाहों के बयान और फोरेंसिक साक्ष्य अदालत के सामने मजबूती से रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने तेल सिंह राठिया को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से मृतक के आश्रितों को 1 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने की भी अनुशंसा की है।




