रायगढ़

रायगढ़ पुलिस का ‘अभियान संवेदना’ : बिलासपुर से सकुशल मिली नाबालिग, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला आरोपी सूरज साहू गिरफ्तार!…

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) शशि मोहन सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘अभियान संवेदना’ के तहत कोतरारोड़ पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फरवरी माह से लापता 15 वर्षीय नाबालिग बालिका को बिलासपुर के सीपत से सकुशल दस्तयाब (बरामद) कर लिया है। वहीं, बालिका को शादी का झांसा देकर भगाने और नाबालिग जानते हुए भी उसके साथ दुष्कर्म करने वाले 27 वर्षीय आरोपी सूरज कुमार साहू को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

स्कूल जाने निकली थी छात्रा, रास्ते से ही हुई थी गायब – मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि बीती 11 फरवरी 2026 को पीड़िता की मां ने कोतरारोड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनकी 15 साल 11 महीने की बेटी सुबह स्कूल के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। स्कूल से फोन आने पर परिजनों के होश उड़ गए। काफी खोजबीन के बाद जब उसका कहीं पता नहीं चला, तो परिजनों ने किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की आशंका जताई। पुलिस ने तत्काल गुम इंसान दर्ज कर धारा 137(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया और जांच शुरू की।

मोबाइल लोकेशन से खुला राज, पुलिस ने बिलासपुर में दी दबिश – DSP सुशांतो बनर्जी के मार्गदर्शन में कोतरारोड़ थाना प्रभारी निरीक्षक शील आदित्य सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल लोकेशन को खंगालना शुरू किया। सर्विलांस की मदद से संदेही सूरज कुमार साहू की लोकेशन बिलासपुर जिले के सीपत थाना क्षेत्र में ट्रैक हुई। लोकेशन मिलते ही रायगढ़ पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत बिलासपुर के लिए रवाना की गई। पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी के चंगुल से नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। इस दौरान पीड़िता के माता-पिता भी मौके पर मौजूद रहे।

महिला अधिकारी के सामने खुला घिनौना सच, लगीं POCSO की धाराएं – रायगढ़ लाए जाने के बाद महिला पुलिस अधिकारी उप निरीक्षक कुसुम कैवर्त ने पीड़िता का काउंसिलिंग सत्र आयोजित कर बयान दर्ज किया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी सूरज कुमार साहू अच्छी तरह जानता था कि वह नाबालिग है, इसके बावजूद उसने शादी का झांसा देकर उसे बहलाया-फुसलाया और अपने साथ ले गया। आरोपी ने उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता के इस सनसनीखेज बयान के बाद पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए मूल कायमी में धारा 87, 65 (1) BNS और धारा 4, 6 पॉक्सो (POCSO) एक्ट की गंभीर धाराएं जोड़ दीं।

गिरफ्तार आरोपी का विवरण : सूरज कुमार साहू (पिता: हेतराम साहू), उम्र 27 वर्ष, निवासी: पकरिया भाठापारा (लटिया), थाना अकलतरा, जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)।

इस टीम की रही सराहनीय भूमिका – अत्यंत संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण माने जा रहे इस केस को सुलझाने और पीड़िता की सुरक्षित घर वापसी कराने में:

  • निरीक्षक शील आदित्य सिंह (थाना प्रभारी, कोतरारोड़)
  • प्रधान आरक्षक बाबूलाल पटेल
  • आरक्षक चन्द्रेश पांडे
  • महिला आरक्षक दोरथिया किण्डो की मुख्य व सराहनीय भूमिका रही।

कड़ा संदेश : रायगढ़ पुलिस ने साफ किया है कि “अभियान संवेदना” के तहत गुमशुदा बच्चों की तलाश और महिलाओं-बालिकाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस का यह कड़ा रुख जिले के अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए काफी है।

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़

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