ब्रेकिंग न्यूज़ : बलरामपुर में हाई अलर्ट! जाति प्रमाण पत्र विवाद की आंच: बलरामपुर कलेक्ट्रेट छावनी में तब्दील, धारा-144 लागू…

बलरामपुर। जाति प्रमाण पत्र सत्यापन के मुद्दे पर संभावित बवाल और भारी भीड़ के अंदेशे को देखते हुए बलरामपुर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कल (11 दिसंबर) होने वाली जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की महत्वपूर्ण बैठक से ठीक पहले, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र कुमार कटारा ने कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास धारा-144 लागू कर दी है।
प्रशासन को उपद्रव और तोड़फोड़ का डर : आदेश के मुताबिक, पिछली बैठकों के दौरान निर्मित परिस्थितियों और लोगों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन को आशंका है कि कल की बैठक में भारी भीड़ उमड़ सकती है। खुफिया इनपुट और पुराने अनुभवों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि भीड़ बेकाबू होकर शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती है और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा सकती है।
500 मीटर के दायरे में परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा : कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी करते हुए कहा है कि 11.12.2025 से आगामी आदेश तक जिला कार्यालय बलरामपुर के 500 मीटर की परिधि में धारा-144 पूरी सख्ती से लागू रहेगी।
इन गतिविधियों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध :
- भीड़ पर रोक : 500 मीटर के दायरे में 4 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
- हथियार प्रतिबंधित : किसी भी प्रकार के घातक हथियार, लाठी-डंडा या विस्फोटक लाने पर रोक (ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों और धार्मिक कृपाण को छोड़कर)।
- विरोध-प्रदर्शन नहीं : धरना, रैली, जुलूस, पुतला दहन या टायर जलाने जैसी गतिविधियों को “सीधा चैलेंज” माना जाएगा।
- सख्त कार्रवाई : अगर किसी ने भी आदेश का उल्लंघन किया, तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत सीधे एफआईआर (FIR) और कानूनी कार्रवाई होगी।
प्रशासन का संदेश साफ – “कानून हाथ में लिया तो खैर नहीं” : यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है क्योंकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सुनवाई का समय नहीं था। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि लोक शांति और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कल कलेक्ट्रेट परिसर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती रहने की संभावना है।





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