गांधी चौक में चल रहा था सट्टे का खेल : राजहरा पुलिस की रेड, 8800 नगद और सट्टा-पट्टी के साथ 3 धराए

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद/राजहरा। जिले में अवैध जुआ और सट्टे के कारोबार पर नकेल कसने के लिए बालोद पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में राजहरा थाना पुलिस ने गांधी चौक वार्ड में एक बड़े अवैध सट्टा नेटवर्क पर दबिश दी है। पुलिस ने मौके से सट्टा-पट्टी लिख रहे तीन आरोपियों को रंगे हाथों धर दबोचा, जबकि मुख्य संचालक हर बार की तरह इस बार भी पुलिस के पहुंचने पर नदारद मिला। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सट्टा सामग्री और हजारों रुपये की नगद रकम जप्त की है।
क्या था पूरा मामला और पुलिस की रणनीति?
पुलिस प्रशासन को लगातार यह शिकायतें मिल रही थीं कि दल्ली राजहरा के गांधी चौक वार्ड (वार्ड क्रमांक 20) में एक दिव्यांग व्यक्ति खिलावन दास साहू द्वारा खुलेआम अवैध सट्टा कारोबार संचालित किया जा रहा है। हालांकि, जब भी राजहरा पुलिस रेड कार्रवाई के लिए पहुँचती थी, सटोरिया खिलावन दास साहू पुलिस के आने से पहले ही फरार हो जाता था।
इस बार राजहरा पुलिस ने सटोरिए को दबोचने के लिए एक खास रणनीति के तहत योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। दिनांक 19 अक्टूबर 2026 को पुलिस ने वार्ड क्रमांक 20, गांधी चौक में अचानक रेड मारी। हर बार की तरह इस बार भी मुख्य सटोरिया खिलावन दास साहू मौके से नदारद मिला। लेकिन उसके कारोबार को संभाल रहे उसके पिता गोपाल दास साहू सहित दो अन्य व्यक्ति मौके पर सट्टा-पट्टी लिखते हुए धरे गए।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बालोद किरण गंगाराम चव्हाण एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना के निर्देशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा विकास पाटले के मार्गदर्शन तथा राजहरा थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील तिर्की के निरीक्षण में थाना राजहरा पुलिस द्वारा की गई।

गिरफ्तार आरोपी एवं जप्त सामग्री का विवरण
छापामार कार्यवाही के दौरान पुलिस ने मौके से सट्टा-पट्टी और कुल ₹8,800 नगद रकम जप्त की है। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों का पूरा विवरण निम्नलिखित है :
- गोपाल दास साहू (पिता – स्वर्गीय सोनकर दास साहू, उम्र – 65 वर्ष, निवासी – वार्ड क्रमांक 20, राजहरा, थाना राजहरा, जिला बालोद) — आरोपी के कब्जे से सट्टा-पट्टी एवं ₹5,400 नगद जप्त किया गया। (यह मुख्य संचालक खिलावन दास साहू के पिता हैं)।
- झगरू राम (पिता – दुलारे सिंह, उम्र – 45 वर्ष, निवासी – मुच्चर, थाना गोटाटोला, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी) — आरोपी के कब्जे से सट्टा-पट्टी एवं ₹200 नगद जप्त किया गया।
- रोहन पाण्डेय (पिता – जितेन्द्र पाण्डेय, उम्र – 19 वर्ष, निवासी – वार्ड क्रमांक 20, राजहरा, थाना राजहरा, जिला बालोद) — आरोपी के कब्जे से सट्टा-पट्टी एवं ₹3,200 नगद जप्त किया गया।
कानूनी कार्रवाई और पुलिस की कड़ी चेतावनी
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 6 के तहत वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा विधिवत जेल दाखिल करने की प्रक्रिया की जा रही है। मुख्य फरार आरोपी खिलावन दास साहू की तलाश और अन्य संलिप्त लोगों की भी गहनता से जांच की जा रही है।
राजहरा थाना प्रभारी सुनील तिर्की ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले में अवैध जुआ, सट्टा, अवैध शराब बिक्री, गांजा और नशीली दवाओं के कारोबार जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे अवैध कृत्यों से दूर रहें तथा अपने आसपास की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देकर अपराधों की रोकथाम में सहयोग करें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।




