रायगढ़

रायगढ़ : नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रकरण में दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास, न्यायालय ने सुनाया सख्त निर्णय…

रायगढ़। जिले के जूटमिल थाना क्षेत्र में घटित नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के संवेदनशील प्रकरण में पॉक्सो विशेष न्यायालय रायगढ़ ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, जुलाई माह में पीड़िता की बड़ी बहन ने थाना जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 10 जुलाई की रात्रि लगभग 8 बजे, मोहल्ले में रहने वाला युवक आकाश यादव उसकी 14 वर्षीय छोटी बहन को एक खाली मकान में ले गया, जहां उसके साथ अनुचित कार्य किया गया। घटना की जानकारी पीड़िता की सहेली के माध्यम से बड़ी बहन को प्राप्त हुई, जिसके पश्चात वह तत्काल घटनास्थल पहुंची और बालिका से जानकारी प्राप्त की। तत्पश्चात थाना जूटमिल में रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा। विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्री देवेंद्र साहू के न्यायालय में हुई। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस के उपरांत न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को विश्वसनीय मानते हुए आरोपी को दोषसिद्ध पाया और 20 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री मोहन सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की।

यह निर्णय न्यायालय द्वारा नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर कठोर एवं उदाहरणीय दृष्टिकोण का द्योतक है, जो समाज में न्याय के प्रति आस्था को और सुदृढ़ करता है।

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़

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