कोरबा में पुरानी रंजिश ने फिर पकड़ा तूल! गजानंद राठौर की शिकायत से मचा हड़कंप, मोनू कुरैशी और उसके भांजे पर लगाए गंभीर आरोप…

कोरबा। कोरबा में पुराने आर्थिक विवाद और न्यायालयीन मामले को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। सिविल लाइन थाना रामपुर में गजानंद राठौर ने इरफान कुरैशी उर्फ मोनू कुरैशी और उसके भांजे मो. सलमान खान के खिलाफ शिकायत देकर धमकी, दबाव और न्यायालय में बयान बदलने के लिए भयभीत किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि, शिकायत में किए गए दावों की पुलिस जांच के बाद ही वास्तविकता स्पष्ट हो सकेगी।
शिकायतकर्ता गजानंद राठौर, जो सीएसईबी के मड़वा प्रोजेक्ट चांपा में कार्यरत हैं, ने अपने आवेदन में मार्च 2026 की एक घटना का उल्लेख किया है। उनके अनुसार, इरफान कुरैशी ने जरूरी काम बताकर उन्हें सिविल कोर्ट कोरबा बुलाया था। वहां एक फोटोकॉपी दुकान के पास कुछ लोगों की मौजूदगी में रकम के लेन-देन से संबंधित टाइप्ड इकरारनामा पर हस्ताक्षर कराने की बात सामने आई। राठौर का आरोप है कि हस्ताक्षर से इनकार करने पर उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई। भय के कारण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का दावा भी शिकायत में किया गया है।
2024 के पुराने मामले का भी दिया हवाला – राठौर ने शिकायत में वर्ष 2024 के पुराने विवाद का जिक्र करते हुए कथित अधिक ब्याज वसूली, धमकी और झूठे मामलों में फंसाने की आशंका संबंधी शिकायत का उल्लेख किया है। आवेदन के अनुसार, इस मामले में चौकी मानिकपुर में अपराध क्रमांक 304/2024 के तहत भादवि की धाराओं 384, 386 और 388 में अपराध दर्ज किया गया था।
न्यायालयीन बयान को लेकर उठे सवाल – शिकायत में न्यायालयीन दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 2792/2024 का भी उल्लेख है। राठौर का दावा है कि 25 मई 2026 को साक्ष्य के लिए न्यायालय पहुंचने पर उस पर अपने पक्ष में बयान देने का दबाव बनाया गया। इकरारनामा और कथित ब्लैंक चेक को लेकर भयभीत किए जाने के कारण बयान बदलने की बात भी उसने आवेदन में कही है।
सलमान खान पर भी लगाए आरोप – शिकायतकर्ता ने सितंबर 2026 में स्टेट बैंक मुख्य शाखा टीपी नगर के पास और 29 अक्टूबर को चिमनीभट्ठा मोहल्ले में मो. सलमान खान द्वारा रास्ता रोककर धमकी देने का आरोप लगाया है। इन घटनाओं को लेकर भी पुलिस से हस्तक्षेप और उचित कार्रवाई की मांग की गई है।
अब पुलिस जांच से खुलेगा पूरे मामले का सच – गजानंद राठौर ने अपनी शिकायत में भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 296, 3(5) और 351(3) के तहत कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामला शिकायत में लगाए गए आरोपों और उनके सत्यापन से जुड़ा है। संबंधित दस्तावेजों, कथित घटनाओं और गवाहों की भूमिका की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।
इस पूरे प्रकरण में इरफान कुरैशी उर्फ मोनू कुरैशी और मो. सलमान खान का पक्ष सामने आना भी महत्वपूर्ण है। पुलिस की जांच और दोनों पक्षों के तथ्यों के आधार पर ही मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आएगी।




