रायपुर

होली पर छत्तीसगढ़ ‘Dry Day’ घोषित : शराब प्रेमियों को लगेगा बड़ा झटका, सरकार ने जारी किए सख्त आदेश!…

नवा रायपुर: रंगों के त्योहार होली को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। राज्य शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने आगामी 4 मार्च 2026 (बुधवार) को पूरे प्रदेश में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

​इस आदेश के बाद अब होली के दिन पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री और परोसने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। सरकार का यह कदम त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और हुड़दंगियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से उठाया गया है।

क्या रहेगा बंद? (मुख्य बिंदु) :

  • दुकानें और बार : प्रदेश की सभी देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार और क्लब पूरी तरह बंद रहेंगे।
  • भांग पर भी लगाम : सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि भांग और भांगघोटा की फुटकर दुकानें भी बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
  • भण्डारण पर सख्ती : व्यक्तिगत रूप से शराब के स्टॉक या गैर-लाइसेंस प्राप्त परिसरों में शराब रखने पर सख्त पाबंदी है। उल्लंघन करने वालों पर सीधे जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं! – ​विशेष सचिव देवेंद्र सिंह भारद्वाज द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिला कार्यालयों, संभागीय उड़नदस्ता और राज्य स्तरीय जांच टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

​”अवैध मदिरा के परिवहन और विक्रय को रोकने के लिए विशेष जांच दल गठित किए जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्थान इस दिन शराब बेचते या परोसते पाया गया, तो उसके विरुद्ध तत्काल अपराध कायम कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

​प्रशासन ने साफ कर दिया है कि होली का मजा किरकिरा करने वाले और नियमों को ताक पर रखने वालों से कोई हमदर्दी नहीं दिखाई जाएगी। ऐसे में जनता के लिए यही बेहतर है कि वे सूखे रंगों और भाईचारे के साथ त्योहार का आनंद लें।

Admin : RM24

Investigative Journalist & RTI Activist

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