कोरबा में जिला प्रशासन का बड़ा प्रहार : सोमनाथ उर्फ सोमू अग्रवाल 1 साल के लिए जिला बदर, 24 घंटे में छोड़ना होगा इलाका!…

कोरबा। जिले में कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। न्यायालय जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा जारी एक कड़े आदेश के तहत आदतन आरोपी सोमनाथ अग्रवाल उर्फ सोमू अग्रवाल (23 वर्ष) के खिलाफ जिला बदर (तड़ीपार) की बड़ी कार्रवाई की गई है।

क्या है पूरा मामला? – जिला दण्डाधिकारी कोरबा द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम-1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत यह दण्डात्मक आदेश (प्रकरण क्रमांक 202604050400012/2026) पारित किया गया है। आदेश के मुताबिक, आरोपी सोमू अग्रवाल (निवासी: आर.एस.एस. नगर कोरबा, पुलिस सहायता केन्द्र मानिकपुर, थाना कोतवाली) को अगले 24 घंटे के भीतर जिला कोरबा एवं उससे लगे अन्य सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से बाहर जाना होगा।
इन जिलों में रहेगा प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित – आदेश की तिथि से 1 वर्ष की अवधि तक सोमू अग्रवाल का कोरबा समेत निम्नलिखित सीमावर्ती जिलों में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा:
- कोरबा
- बिलासपुर
- जांजगीर-चांपा
- सक्ती
- रायगढ़
- सरगुजा
- सूरजपुर
- मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर
- गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही
चेतावनी : बिना वैधानिक पूर्वानुमति के यदि आरोपी इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश करता है या आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस को तत्काल तामिली और प्रतिवेदन के निर्देश – जिला दण्डाधिकारी कार्यालय से इस आदेश की प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक कोरबा, संबंधित जिलों के कलेक्टर/एसपी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भेजकर तत्काल तामिली रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
प्रशासन की इस कड़ी कार्रवाई से असामाजिक तत्वों और अपराधियों में हड़कंप मच गया है।




