
रायगढ़, 18 सितम्बर। कोतरारोड़ थाना पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थल पर मांस बेचने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज को सूचना मिली थी कि फाटकपारा कलमी क्षेत्र में कुछ लोग खुलेआम पशुधन का मांस काटकर बिक्री कर रहे हैं। इस कृत्य से स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थीं। सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी और दोनों आरोपियों को बिक्री करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर थाना कोतरारोड़ में अपराध क्रमांक 375/2025 पंजीबद्ध कर आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 296, 351(2), 3(5) बीएनएस एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5 और 10 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान—
- जोहित सारथी, पिता स्व. देव लाल, उम्र 40 वर्ष, निवासी चमड़ा गोदाम, जूटमिल थाना जूटमिल रायगढ़।
- देव सिंह सारथी, पिता स्व. मिलाप सिंह सारथी, उम्र 45 वर्ष, निवासी फाटकपारा कलमी, थाना कोतरारोड़।
दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पूरे अभियान में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहन भारद्वाज के साथ प्रधान आरक्षक प्रेम सिदार, आरक्षक चंद्रेश पाण्डेय, चुडामणी गुप्ता और संजय केरकेट्टा की सराहनीय भूमिका रही।




