दंतेवाड़ा : नाबालिग से दरिंदगी करने वाले को 20 साल की सजा, गुजरात से दबोचा गया था आरोपी…

दंतेवाड़ा। मासूमों की सुरक्षा और न्याय की दिशा में दंतेवाड़ा न्यायालय ने एक कड़ा संदेश दिया है। स्कूल जाने निकली 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी दलसिंह राजपूत को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
मामले का पूरा घटनाक्रम : यह पूरा मामला बचेली थाना क्षेत्र का है, जिसकी शुरुआत 6 फरवरी 2024 को हुई थी।
- लापता हुई थी छात्रा : 16 वर्ष 2 माह की पीड़िता सुबह स्कूल जाने के नाम पर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी।
- आरोपी की पहचान : जांच में सामने आया कि झाबुआ (मध्य प्रदेश) निवासी दलसिंह राजपूत उर्फ ढालसिंग (28 वर्ष) उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
- पुलिस का एक्शन : अपहरण का मामला दर्ज होते ही पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों (लोकेशन और कॉल डिटेल) के आधार पर जाल बिछाया।
गुजरात में दी दबिश, आरोपी गिरफ्तार : पुलिस की एक विशेष टीम ने पीड़िता को सुरक्षित बचाने के लिए लंबी दूरी तय की :
- 17 फरवरी 2024 : टीम गुजरात के लिए रवाना हुई।
- 19 फरवरी 2024 : जिला आनंद के खानपुर तालुकापुर (बोरसद) से नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर छत्तीसगढ़ लाया गया।
न्यायालय का सख्त फैसला : पीड़िता के बयानों और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) और दुष्कर्म की धाराएं जोड़ी गईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट (दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा) ने सुनवाई पूरी की।
फैसला : अदालत ने आरोपी को दोषी पाते हुए न केवल 20 साल की जेल बल्कि आर्थिक दंड (जुर्माना) से भी दंडित किया है।
पुलिस की चेतावनी : दंतेवाड़ा पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। त्वरित कार्रवाई और पुख्ता साक्ष्यों के दम पर ऐसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचाना उनकी प्राथमिकता है।


