जशपुर पुलिस का ‘डिजिटल प्रहार’ : वायरल वीडियो पर संज्ञान, दबंग पिता-पुत्र पर FIR दर्ज…

जशपुर। सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी का प्रदर्शन करना अब पिता-पुत्र को भारी पड़ गया है। जशपुर पुलिस ने एक वायरल वीडियो पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सिंगीबहार में दुकानदार को धमकाने वाले आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के सख्त निर्देश के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर (FIR) दर्ज कर ली है।
क्या है पूरा मामला? – मामला थाना तपकरा के अंतर्गत चौकी ऊपर कछार (सिंगीबहार) का है। मंगलवार की सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से प्रसारित हुआ, जिसमें दो व्यक्ति एक दुकानदार को सरेआम गाली-गलौज करते और जान से मारने की धमकी देते नजर आ रहे थे। वीडियो के संज्ञान में आते ही जशपुर पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की पहचान शुरू की।
पड़ोसी राज्य से आकर दी थी धमकी : जांच में पता चला कि धमकाने वाले आरोपी पड़ोसी राज्य ओडिशा के रहने वाले हैं। ग्राम ललकिडीह निवासी युधिष्ठिर गुप्ता (55 वर्ष) और उसका बेटा रवि गुप्ता (27 वर्ष) सिंगीबहार पहुंचे थे। वहां उन्होंने स्थानीय दुकानदार रमेश कुमार साहू की दुकान में घुसकर न केवल अभद्र व्यवहार किया, बल्कि सरेराह उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी।
इन धाराओं के तहत फंसा शिकंजा : जशपुर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी रमेश कुमार साहू की रिपोर्ट पर तत्काल कार्रवाई की। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है:
- धारा 296: अश्लील कृत्य और गाली-गलौज के लिए।
- धारा 351(2): आपराधिक धमकी (जान से मारने की धमकी) के लिए।
- धारा 3(5): सामान्य आशय (मिलीभगत) के साथ अपराध कारित करने के लिए।
“कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वायरल वीडियो के आधार पर त्वरित शिनाख्त कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्यवाही जारी है।”
जशपुर पुलिस प्रशासन
आगे की राह : पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी और अन्य कानूनी औपचारिकताओं में जुट गई है। इस कार्रवाई ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि सीमा पार से आकर जशपुर की शांति भंग करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर है।




