अंबिकापुर

बोर्ड परीक्षा में बाधा बनी तो खैर नहीं! सरगुजा पुलिस ने कसी कमर, रात 10 बजे के बाद DJ बजाया तो होगी ‘जप्ती’…

अंबिकापुर।आगामी बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सरगुजा पुलिस और प्रशासन अब “एक्शन मोड” में है। छात्रों की पढ़ाई में खलल न पड़े, इसके लिए डीआईजी एवं एसएसपी श्री राजेश कुमार अग्रवाल (IPS) के कड़े निर्देशों पर प्रशासन ने डीजे संचालकों और मैरिज गार्डन प्रबंधकों के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।

कोतवाली में हुई ‘हाई-वोल्टेज’ बैठक : आज नगर पुलिस अधीक्षक (CSP) श्री राहुल बंसल (IPS), एसडीएम श्री फागेश सिन्हा और तहसीलदार श्री उमेश्वर बाज के नेतृत्व में कोतवाली थाने में जिले के सभी डीजे संचालकों, होटल मैनेजरों और मैरिज गार्डन संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। अधिकारियों ने दो-टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों पर सीधे वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

बैठक के मुख्य ‘कड़े’ निर्देश :

  • समय की लक्ष्मण रेखा : रात 10 बजे के बाद डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन होने पर साउंड सिस्टम जब्त कर लिया जाएगा।
  • अनुमति अनिवार्य : किसी भी सामाजिक, धार्मिक आयोजन या रैली के लिए पूर्व में विधिवत अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
  • साउंड लिमिट : आवाज का स्तर तय मानकों (डेसिबल) के भीतर ही रखना होगा।
  • रजिस्टर संधारण : डीजे संचालकों को अब बुकिंग कराने वाले व्यक्ति का आईडी प्रूफ और पूरी जानकारी रजिस्टर में दर्ज करनी होगी।
  • धार्मिक भावनाओं का सम्मान : सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी हाल में ऐसे गाने न बजाए जाएं जिससे किसी धर्म या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

होटल और मैरिज गार्डन की भी जिम्मेदारी तय : प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल डीजे संचालक ही नहीं, बल्कि होटल और मैरिज गार्डन प्रबंधक भी बराबर के जिम्मेदार होंगे। यदि उनके परिसर में तय समय के बाद शोर पाया गया, तो प्रबंधन के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

“छात्रों का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। परीक्षाओं के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”

प्रशासनिक संदेश

उपस्थिति: बैठक में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक ललन गुप्ता समेत जिले के भारी संख्या में डीजे संचालक और व्यवसायी मौजूद रहे।

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़

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