रायगढ़

सावधान! सोशल मीडिया पर ‘गंदी हरकत’ पड़ेगी भारी: युवती की आपत्तिजनक फोटो वायरल करने वाला आरोपी सलाखों के पीछे…

रायगढ़। डिजिटल दौर में सोशल मीडिया को हथियार बनाकर किसी की गरिमा से खिलवाड़ करने वालों के लिए पुसौर पुलिस ने कड़ा सबक पेश किया है। इंस्टाग्राम पर एक युवती की आपत्तिजनक तस्वीरें साझा कर उसे मानसिक प्रताड़ना देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल का रास्ता दिखा दिया है।

धमकी से शुरू हुआ ‘डिजिटल टॉर्चर’ – ​मामला तब तूल पकड़ा जब जमानत पर बाहर आए एक युवक ने पीड़िता को अपनी सनक का निशाना बनाया। पूर्व में धारा 69 (BNS) के एक मामले में बाल संप्रेक्षण गृह जा चुके इस आरोपी ने बाहर आते ही पीड़िता को डराना-धमकाना शुरू कर दिया। युवक ने न केवल युवती की आईडी पर अभद्र टिप्पणियां कीं, बल्कि उसकी निजी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर उसकी मर्यादा को ठेस पहुंचाई।

पुलिस की ‘क्विक एक्शन’ स्ट्राइक -पीड़िता की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुसौर थाना प्रभारी रामकिंकर यादव ने साइबर सेल की मदद से जाल बिछाया। फरार चल रहे आरोपी को कल घेराबंदी कर धर दबोचा गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की इन गंभीर धाराओं के तहत वार किया है:

  • धारा 75(2), 75(3), 79 (BNS) : यौन उत्पीड़न और महिला की गरिमा को ठेस पहुँचाने के संबंध में।
  • धारा 66 (IT Act) : कंप्यूटर संसाधनों के माध्यम से अश्लील सामग्री का प्रसार।

पुलिस का कड़ा संदेश : “सोशल मीडिया पर मर्यादा न भूलें” – ​गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस कार्रवाई के जरिए पुसौर पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि वर्चुअल दुनिया में की गई कोई भी ‘सच्ची या झूठी’ बहादुरी सीधे जेल की कोठरी तक ले जाएगी।

अपील : पुलिस ने नागरिकों और विशेषकर युवाओं को चेतावनी दी है कि वे सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारी से करें। किसी की निजता का उल्लंघन करना या आपत्तिजनक सामग्री साझा करना एक गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में आ सकता है।

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़

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