रायगढ़ में दिनदहाड़े सनसनीखेज वारदात : CSC सेंटर संचालक को जमीन पर घसीटकर पीटा, नकदी और मोबाइल लूटकर फरार हुए तीन बदमाश…

रायगढ़। जिले के खरसिया चौकी क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एटीएम से रकम निकालकर लौट रहे एक सीएससी (CSC) सेंटर संचालक को तीन बदमाशों ने घेर लिया। गाली-गलौज का विरोध करने पर आरोपियों ने युवक को जमीन पर घसीट-घसीटकर डंडों और लात-घूंसों से बेरहमी से पीटा। इसके बाद पीड़ित की जेब से 30 हजार 100 रुपये नकद और मोबाइल फोन लूटकर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस (BNS) की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
एटीएम से रकम निकालते ही बदमाशों ने घेरा – मूलतः मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम अमनदुला निवासी अनिल कुमार (36 वर्ष) पिछले कुछ वर्षों से खरसिया के मदनपुर में निवासरत हैं। वह खरसिया तहसील कार्यालय के ठीक सामने लोक सेवा केंद्र (सीएससी सेंटर) का संचालन करते हैं। कामकाज के सिलसिले में पैसों की आवश्यकता पड़ने पर अनिल हमालपारा स्थित एसबीआई एटीएम पहुंचे थे। एटीएम से 30,100 रुपये निकालकर जैसे ही उन्होंने जेब में रखे और अपनी दुकान की ओर बढ़ने लगे, तभी घात लगाए बैठे तीन युवकों ने उन्हें रोक लिया।
सड़क पर घसीटकर की बर्बर पिटाई : वारदात के मुख्य बिंदु:
- पहचान: आरोपियों की पहचान हमालपारा तालाबपार निवासी शुभम केंवट, अजय भट्ट और प्रियांशु भट्ट के रूप में हुई है।
- विवाद और हमला: आरोपियों ने बिना किसी कारण के अनिल से अश्लील गाली-गलौज शुरू कर दी। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया, तो आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ-मुक्के और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया।
- बर्बरता: तीनों आरोपियों ने अनिल को सड़क पर पटका और घसीट-घसीटकर तब तक पीटा जब तक वह लहूलुहान होकर अधमरा नहीं हो गया।
- लूट की वारदात: मारपीट के दौरान ही बदमाशों ने अनिल की जेब में रखे 30,100 रुपये नकद और उनका मोबाइल फोन छीन लिया।
- स्थानीय लोगों का हस्तक्षेप: चीख-पुकार सुनकर आसपास के राहगीर व स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव किया। भीड़ को इकट्ठा होते देख तीनों बदमाश हवा में धमकी देते हुए भाग निकले।
बीएनएस की गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज – गंभीर रूप से घायल अनिल कुमार ने खरसिया चौकी पहुंचकर आपबीती सुनाई और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तत्काल पीड़ित का मुलाहिजा कराते हुए तीनों नामजद आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं में केस दर्ज किया है:
- धारा 296 (BNS): सार्वजनिक स्थल पर अश्लील कृत्य व गाली-गलौज
- धारा 309 (6) (BNS): डकैती/लूट के दौरान चोट पहुंचाना
- धारा 351 (3) (BNS): जान से मारने की आपराधिक धमकी देना
खरसिया पुलिस आरोपियों के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और इलाके के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है। दिनदहाड़े हुई इस लूटपाट और जानलेवा हमले से स्थानीय व्यापारियों व आम नागरिकों में भारी आक्रोश है।




