लापरवाही पर गिरी गाज : पंडरिया CMO अमिताभ शर्मा सस्पेंड, राजस्व वसूली में ढिलाई पड़ी भारी

कवर्धा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। ताज़ा मामले में, नगर पालिका परिषद पंडरिया के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) अमिताभ शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है। राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में विधिवत आदेश जारी कर दिया है।
क्यों हुई कार्रवाई? – जारी आदेश के अनुसार, 14 जनवरी 2026 को आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक में पाया गया कि CMO अमिताभ शर्मा ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व वसूली (Tax Collection) के लक्ष्यों को पूरा करने में गंभीर लापरवाही बरती।
- नया कर निर्धारण नहीं: दिसंबर 2025 तक संपत्तियों का नया कर (मांग) निर्धारण नहीं किया गया।
- राजस्व की हानि: इस ढुलमुल रवैये के कारण निकाय को मिलने वाले राजस्व में भारी कमी दर्ज की गई।
- उदासीनता: शासन ने इसे कार्य के प्रति घोर उदासीनता और ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965’ का उल्लंघन माना है।
मुख्यालय बदला, भत्ता मिलेगा नियमानुसार : निलंबन की अवधि के दौरान अमिताभ शर्मा का मुख्यालय क्षेत्रीय कार्यालय, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, दुर्ग नियत किया गया है। उन्हें नियमानुसार केवल जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
”यह आदेश स्पष्ट संदेश है कि जनता के पैसे और सरकारी खजाने की वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”



