रायगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी सख्ती : नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर सीधी गाज गिराएगा प्रशासन, बगैर लाइसेंस चल रहे क्लिनिक-हॉस्पिटल होंगे बंद!…

रायगढ़। जिले में निजी स्वास्थ्य संस्थानों पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. अनिल कुमार जगत ने साफ चेतावनी दी है कि नर्सिंग होम एक्ट (छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह एवं रोगोपचार संबंधी स्थापना अधिनियम 2010 एवं नियम 2013) का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- हर निजी क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब और हॉस्पिटल को पंजीयन व लाइसेंस लेना अनिवार्य है।
- बिना अनुमति संचालित संस्थानों को तुरंत बंद कराया जाएगा और संचालक-प्रमुख चिकित्सक पर कार्रवाई होगी।
- मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण इलाज को प्रशासन ने सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है।
सीएमएचओ ने कहा – “बिना लाइसेंस चल रही संस्थाओं को अधिनियम का उल्लंघन मानते हुए नियमित प्रक्रिया के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। संचालक स्वयं जिम्मेदार होंगे।”
उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों से अपील करते हुए कहा कि “नियमों का पालन करें, पंजीयन कराएं और प्रशासन के साथ मिलकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करें।”
इसका सीधा मतलब है कि अब रायगढ़ में क्लिनिक से लेकर बड़े हॉस्पिटल तक, जो बिना लाइसेंस चल रहे हैं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।