रायगढ़

तेज आवाज में पल्सर दौड़ाने वाला युवक चढ़ा पुलिस के हत्थे, कोतरारोड़ टीआई ने कोलाहल अधिनियम के तहत की सख्त कार्रवाई…

रायगढ़, 18 अक्टूबर – शहर की शांति भंग करने वाले शोरगुल मचाने वाले वाहनों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। कोतरारोड़ थाना पुलिस ने एक युवक को मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर कान फाड़ने वाली आवाज में पल्सर बाइक दौड़ाने के आरोप में धर दबोचा।

घटना 17 अक्टूबर 2025 की है, जब थाना प्रभारी टीआई मोहन भारद्वाज, प्रधान आरक्षक करूणेश राय के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। चिराईपानी वार्ड क्रमांक 01 में उन्होंने बजाज पल्सर 200आरएस (CG 13 A 6543) को रोका। बाइक चालक विशाल यादव (23), पिता सिपाही यादव, निवासी इंदिरा निवास, किरोड़ीमल नगर को जांच के दौरान अवैध रूप से मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर अत्यधिक शोर फैलाते हुए पाया गया।

इस “कान फाड़ू” आवाज से न सिर्फ राहगीर परेशान हुए, बल्कि आसपास के लोग भी घबराए और आक्रोशित हो गए। पुलिस ने मौके पर ही वाहन और आरसी कार्ड जब्त कर गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा तैयार किया।

टीआई मोहन भारद्वाज ने बताया कि विशाल यादव के खिलाफ कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 11(1) और 15 के तहत कठोर कार्रवाई की गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मॉडिफाई साइलेंसर वाले वाहनों पर लगातार नजर रखी जा रही है और भविष्य में भी किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस कार्रवाई में प्रधान आरक्षक करूणेश राय की सक्रिय भूमिका रही, जिन्होंने शांति भंग करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने में पुलिस का पूरा सहयोग किया।

पुलिस का संदेश साफ है: “शहर की शांति और आम नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कोई भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन नहीं करेगा।”

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़

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