रायपुर

रायपुर : खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री एहसान तिग्गा निलंबित…

रायपुर। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री एहसान तिग्गा को कर्तव्य में लापरवाही और दायित्वों के प्रति असंवेदनशीलता के गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया है। यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत बने नियमों और विनियमों के सख्त प्रवर्तन के लिए उठाया गया है।

आदेश के अनुसार, श्री तिग्गा का मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान नया रायपुर स्थित कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को निर्धारित किया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे मुख्यालय में अपनी दैनिक उपस्थिति दर्ज कराते हुए उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करेंगे। निलंबन के दौरान, उन्हें मूलभूत नियम-53 के तहत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

सख्त अनुशासन पर जोर : खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त ने कहा कि विभाग में अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनस्वास्थ्य से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य है। यह निर्णय विभाग की जवाबदेही सुनिश्चित करने और कानून के पालन को मजबूत करने के लिए लिया गया है।

विभागीय निर्देश : आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों और अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की गई है। साथ ही, श्री तिग्गा को निर्देश दिया गया है कि वे सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

जनस्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्धता : यह कार्रवाई विभाग की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा मानकों के सख्त अनुपालन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

Ambika Sao

( सह-संपादक : छत्तीसगढ़)
Back to top button
error: Content is protected !!