छत्तीसगढ़

जशपुर के पत्थलगांव में फर्जी जमीन  रजिस्ट्री का हुआ भंडाफोड़ प्रशासन से 170 ख, का हवाला देकर करवा दिया

जशपुर के पत्थलगांव में फर्जी जमीन  रजिस्ट्री का हुआ भंडाफोड़ प्रशासन से 170 ख, का हवाला देकर करवा दिया रजिस्ट्री,आदिवासी  जमीन को करा दिया जनरल के हवाले,नगर में मची खलबली,शिकायत के बाद भी हाथ पर हाथ धरा बैठा प्रशासन ।।

दरहसल मामला जशपुर जिले के पत्थलगांव तहसील से निकलकर सामने आया है जिसमें की नगर के जाने माने प्लाईवुड के व्यापारी मोनू प्लाईवुड के संचालक मुकेश अग्रवाल का नाम समाने आ रहा है आदिवासी जमीन मालिक भैयाराम पिता बैगाराम निवासी प्रेमनगर ने शिकायत में ओर जानकारी दिया है कि बैगाराम का जमीन को फर्जी तरीके से धारा 170 ख के तहत मुकेश अग्रवाल संचालक मोनू प्लाईवुड के नाम से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा दिया गया आलम यह है कि जिस प्रकार से पत्थलगांव में भू माफियों का तहसील में अधिकारियों के साथ  साठ गांठ कर आदिवासी जमीन को फर्जी तरीके से जनरल की ओर रजिस्ट्री करवा दिया जा रहा है ऐसे में सिर्फ नगर के पूंजीपतियों का ही चलती नजर आ रहा है पैसों के दम पर सिर्फ जमीन का खेल तहसील में जोरों पर हो रहा है आपको बता दें कि  आए दिन भू माफियाओं का फर्जी रजिस्ट्री और कब्जा आम बात है वहीं एक आदिवासी जमीन को गैर कानूनी तरीके से एक गैर आदिवासी द्वारा रजिस्ट्री करा लिया गया है पत्थलगांव के व्यापारी मोनू प्लाईवुड के संचालक मुकेश अग्रवाल द्वारा भैयाराम पिता बेगाराम निवासी प्रेमनगर जाती गौड़ की भूमि ख. न 35/3 रकबा 0.061 जो कि लंजियापारा रोड में है पहले जमीन को फर्जी तरीके से उसे संदीप टोप्पो पिता शिवकुमार टोप्पो जाती उरांव के नाम पर रजिस्ट्री कराया गया उसके बाद उस आदिवासी जमीन को धारा 170 ख के तहत फर्जी तरीके से मुकेश अग्रवाल पिता सत्यनारायण अग्रवाल निवास पत्थलगांव सरकारी अस्पताल के सामने मोनू प्लाईवुड के संचालक जाती अग्रवाल द्वारा रकबा 0.061 को रजिस्ट्री करा लिया गया है।
       आप को बता दे कि कुछ साल पहले ही रजिस्ट्री भैयाराम से संदीप द्वारा कराया गया था तो 30 से 35 साल का फर्जी कब्जा दिखा कर धारा 170 ख के तहत् किस नियमावली से इन्होंने रजिस्ट्री कराया हुआ है इस रजिस्ट्री में पटवारी, आरई , बाबू और एस. डी.एम.की भी संदिग्धता लिप्त हैं  ? यह जांच का विषय है ?और फर्जी रजिस्ट्री कर दिया गया ऐसे में आखिर दोषी कौन है ? लगातार जमीन मालिक भैयाराम को आखिर न्याय कब मिलेगा ।।

Ambika Sao

( सह-संपादक : छत्तीसगढ़)
Back to top button