रायगढ़ : तीन गाडिय़ों पर ओव्हर लोडिंग के लिए लगाया गया 60 हजार का जुर्माना, एसओपी के उल्लंघन पर नोटिस जारी…
◆ बिना ढके कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों की जांच लगातार जारी…
रायगढ़। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने बिना तारपोलिन ढंके खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर नियमित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। इसी तरह डिस्पेज सेंटर पर निगरानी बढ़ाने और अवैध रूप से सड़कों पर खड़े वाहनों तथा ओवरलोड गाडिय़ों के खिलाफ ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए है। उक्त निर्देश के परिपालन में संबंधित अधिकारी द्वारा वाहनों पर जांच कार्यवाही की गई। जिसमें 3 वाहनों पर ओवरलोडिंग के मामले में कार्यवाही करते हुए 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि कच्चे माल, उत्पाद, अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों का उपयुक्त प्रकार से कव्हर्ड किये जाने बाबत् स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर का पालन की जांच करने गठित कमेटी द्वारा आज ग्राम-पूंजीपथरा से ग्राम-हुंकराडीपा, तमनार के मध्य जांच की गई। जांच दल में परिवहन विभाग, खनिज विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल सम्मिलित थे। जांच में लगभग 25 वाहनों की जांच की गई।
परिवहन विभाग द्वारा 03 वाहनों में ओवरलोडिंग के साथ परिवहन करते पाये जाने पर 60 हजार रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ द्वारा ओवर लोडिंग परिवहन करने एवं मण्डल द्वारा जारी एसओपी का उल्लंघन पाये जाने पर संबंधित उद्योग मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड ग्राम-तमनार को नोटिस जारी किया गया है।