बिलासपुर : सड़क पर आवारा मवेशी मिले तो मालिकों पर दर्ज होगी FIR…
बिलासपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा कलेक्टर -एसपी कांफ्रेंस में दिए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर अवनीश शरण और एसपी रजनेश सिंह ने आज देर शाम अधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टर ने गौ-तस्करी के मामलों में प्रभावी नियंत्रण के लिए ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए हैं। आवारा मवेशियों के प्रबंधन के लिए भी विचार -विमर्श किया गया।
जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सड़क पर आवारा मवेशी मिलने पर संबंधित मवेशी के मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। पशु मालिक पर एफआईआर दर्ज किया जाएगा। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के बिंदु क्रमांक 4 के अनुसार यदि कोई अशक्त पशु को सड़क पर छोड़ता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। इसी प्रकार यदि कोई वाहन चालक द्वारा मवेशी की सड़क दुर्घटना होती है तो वाहन चालक और वाहन मालिक पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। वाहन भी राजसात कर लिया जाएगा।
एसपी ने बताया कि ऐसी एक घटना में वाहन चालक पर एफआईआर दर्ज किया गया है और उनका वाहन राजसात कर लिया गया है। कलेक्टर ने पशु प्रबंधन के लिए लगाए जा रहे जनचौपाल में यह बात स्पष्ट रूप से पशुपालको को बताने कहा। उन्होंने पशुपालन विभाग को सख्त निर्देश दिए कि पशुओं की अवैध तस्करी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका लगातार निरीक्षण किया जाए। इसमें दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एनएच के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि एनएच पर किसी भी स्थिति में मवेशी ना दिखे। सतत रूप से इसकी निगरानी की जाए। उन्होंने नेशनल हाईवे से लगे प्रत्येक गांव में वॉलेंटियर नियुक्त करने कहा।
बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान, पशु पालन विभाग के अधिकारी, एनएच के अधिकारी, पशुपालक भी मौजूद थे।