बालोद : शिक्षक आत्महत्या मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को लगा बड़ा झटका; कोर्ट ने खारिज कर दी अग्रिम जमानत की याचिका…
फ़िरोज़ अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। जिले में शिक्षक की आत्महत्या मामले में पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को एक बड़ा झटका लगा है। जिला सत्र न्यायाधीश ने पूर्व मंत्री मो०अकबर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अब उन पर भी गिरफ्तारी तलवार लटक रही है। अकबर ने जिला कोर्ट में आवेदन देकर अग्रिम जमानत देने की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि मामला गंभीर प्रकृति का है। आरोपी को जमानत देने से साक्ष्य प्रभावित हो सकता है।
शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन बालोद के घोठिया गांव निवासी आदिवासी शिक्षक देवेंद्र ठाकुर अपने मकान में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट में पैसों के लेने देने का जिक्र करते हुए मौत का जिम्मेदार हिरेंद्र नेताम, मदर खान उर्फ सलीम खान, प्रदीप ठाकुर और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को बताया गया है। डौंडी पुलिस ने इस सुसाइड नोट के आधार पर पूर्व मंत्री अकबर के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।
मोहम्मद अकबर ने आरोप को बताया बेबुनियाद : वहीं मोहम्मद अकबर ने आरोप को गलत बताया है। उनके मुताबिक वे इन तीनों को नहीं जानते। सुसाइड नोट में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी करने की बात लिखी हुई है। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। मामले में दस्तावेज पेश कर उन्होंने दावा किया है कि शिक्षक देवेंद्र कुमार का आवेदन सरकार छिपा रही है, जिसमें आरोपियों के नाम है।
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