छत्तीसगढ़

गौवंश वध व पशुओं की तस्करी करते पकड़े गये तो होगी 7 साल की जेल, PHQ ने कार्रवाई के संबंध में जारी किया निर्देश…

रायपुर। छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी, गौ वध और गौमांस बिक्री जैसे मामलों पर कड़ा एक्शन होगा। राज्य सरकार ने इसे लेकर कड़ा निर्देश जारी किया है। गौ वध और गौ मांस रखने वालों को ना सिर्फ अब जेल जाना पड़ सकता है, बल्कि 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

डीजीपी अशोक जुनेजा की तरफ से जारी परिपत्र में स्पष्ट रुप से गौवंश की तस्करी, गौ वथ और गौ मांस की ब्रिकी जैसे प्रकरणों को कानूनी प्रावधान की जानकारी दी है। साथ ही ऐसे प्रकरणों पर कार्रवाई करने और रोकथाम करने के भी निर्देश दिये गये हैं।

प्रदेश में कई जगहों पर गौ तस्करी, वध और मांस की बिक्री की शिकायत मिल रही है। ऐसे प्रकरणों में अभियुक्तों को चिन्हांकित कर उनके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। डीजीपी ने कहा है कि ऐसी घटनाओं से जनता के मन में आक्रोश होता है। लिहाजा ऐसी घटनाओं को रोका जाना और कार्रवाई जरूरी है।

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़
Back to top button
error: Content is protected !!