रायगढ़

रायगढ़ : परिवार न्यायालय में न्यायमित्र श्री आशीष कुमार मिश्रा से अभद्रता, न्यायालयीन कार्य को बाधित करने वाला आरोपित गोविंद प्रधान गया जेल…

रायगढ़। कल दिनांक 06/07/2024 को परिवार न्यायालय रायगढ़ के प्रस्तुतकर श्री प्रबोध टोप्पो द्वारा थाना चक्रधरनगर में आरोपित गोविंद प्रधान पर न्यायालय के अंदर न्यायमित्र के साथ अभद्रता करने तथा न्यायालयीन कार्य बाधित करने के संबंध में कार्यवाही को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

आरोपित के विरूद्ध प्राप्त आवेदन अनुसार कल परिवार न्यायालय रायगढ में धारा 125 के अंतर्गत प्रकरण में आवेदिका एवं अनावेदक गोविन्द परधान उपस्थित होना था। दोपहर करीब 03:15 बजे आवेदिका साक्ष्य हेतु न्यायालय में अपने न्यायमित्र श्री आशीष कुमार मिश्रा के साथ उपस्थित हुई। इसी दौरान उभयपक्ष को समझाईश दिया जा रहा था । इसी दौरान अनावेदक गोविन्द परधान के द्वारा आक्रोशित  होकर आवेदिका के न्यायमित्र श्री आशीष कुमार मिश्रा को गुस्से में आकर उगली दिखाते हुए बदतमीजी से बात किया गया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा । अनावेदक के कृत्य से न्यायालय का कार्य बाधित हो गया है तथा न्यायालय के अंदर गंभीर कृत्य है ।  साथ ही न्यायालय के गरिमा पर विपरीत प्रभाव पड़ा ।

अधिवक्ताओं में दिखा भारी आक्रोश : इस घटना को लेकर अधिवक्ताओं में भी काफी आक्रोश दिखा। कोर्ट ने भी इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और इस मामले परिवार न्यायालय द्वारा पुलिस को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए। चक्रधर नगर पुलिस में इस मामले को दर्ज किया गया। न्यायालय के समक्ष इस प्रकार की घटना को लेकर गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

गैर कानूनी दूसरी शादी के बाद भी सरकारी नौकरी पर : गोविंद प्रधान ने मुकदमे के दौरान न्यायालय में स्वीकार किया कि उसने दूसरा विवाह कर लिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष मिश्रा द्वारा इस पर जिला कलेक्टर से प्रशासनिक कार्रवाई की मांग की गई है। क्योंकि गैरकानूनी रूप से दो शादियां करने वाला कानून सरकारी नौकरी या पद पर नहीं रह सकता।

आवेदन पर थाना चक्रधरनगर में आरोपित गोविंद प्रधान पर अपराध क्रमांक 333/2024 धारा 221, 267, 332(c), 351(2) बीएनएस एवं न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी गोविंद परधान पिता गणेश परधान 46 वर्ष निवासी चांदमारी थाना सिटी कोतवाली रायगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ के न्यायालय पेश किया गया ।

माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा आरोपी के कृत्य पर जेल वारंट जारी किए जाने पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा आरोपी गोविंद परधान को जेल दाखिल किया गया है ।

Ambika Sao

सह-संपादक : छत्तीसगढ़
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