जशपुर

प्रेम की आड़ में दरिंदगी! शादी का झांसा देकर महीनों किया दुष्कर्म -आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल…

•जशपुर में इंसानियत शर्मसार, कुनकुरी पुलिस की फुर्ती से खुली दरिंदे की पोल...

जशपुर, 4 जुलाई 2025। प्रेम का नाटक रचाकर एक युवती के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण की घिनौनी कहानी सामने आई है। जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर महीनों तक एक युवती से दुष्कर्म करने वाले युवक को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।

🔍 घटना का हृदयविदारक विवरण : रामजीत राम, उम्र 21 वर्ष — एक ऐसा नाम जो अब भरोसे के कत्ल और पवित्र रिश्ते की खिल्ली उड़ाने का प्रतीक बन गया है।

वर्ष 2023 में एक विवाह समारोह में पीड़िता से जान-पहचान हुई। बातचीत, प्रेम के वादे, और झूठे सपने — आरोपी ने धीरे-धीरे युवती का विश्वास जीत लिया।

📅 24 अप्रैल 2024 — रिश्तेदार के गांव में एक शादी के दौरान, आरोपी ने सुनसान जगह में उसे बुलाया और शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। इसके बाद यह शोषण महीनों तक चलता रहा।

जब युवती गर्भवती हुई, तो आरोपी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया — न केवल शादी से इनकार किया, बल्कि उसे अनदेखा कर समाज के हवाले कर दिया।

🚨 कुनकुरी पुलिस ने दिखाई सख्ती : पीड़िता की हिम्मत और पुलिस की तत्परता ने यह सुनिश्चित किया कि अपराधी खुले में न घूम सके।2 जुलाई 2025 को पीड़िता की शिकायत पर थाना कुनकुरी में भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) के तहत गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।निरीक्षक राकेश यादव के नेतृत्व में टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया।

उचित साक्ष्य एकत्र कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

👮‍♂️ जांच में सक्रिय अधिकारी:

  • निरीक्षक राकेश यादव, थाना प्रभारी
  • मनोज साहू, सहायक उप निरीक्षक
  • आरक्षक जितेंद्र गुप्ता, भूपेन्द्र यादव
  • महिला आरक्षक कमला पैंकरा

🗣 एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश :

“महिलाओं के खिलाफ अपराध किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शादी का झांसा देकर शोषण करना भी बलात्कार के बराबर है और इसका दंड उतना ही कठोर होगा। पीड़िता को न्याय दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।”

⚖️ समाज को चेतावनी:

❌ प्रेम के नाम पर छल, शादी के नाम पर शोषण — यह अब “प्रेम प्रसंग” नहीं, सीधा दंडनीय अपराध है!
👉 IPC की धारा 376(2)(n) के अंतर्गत ऐसा अपराध गंभीर बलात्कार की श्रेणी में आता है, जिसमें आजन्म कारावास तक का प्रावधान है।

📢 जशपुर पुलिस का यह संदेश हर लड़की, हर मां-बाप और पूरे समाज को समझना होगा — चुप रहना अपराधियों को ताकत देता है, आवाज उठाना उन्हें न्याय के कटघरे तक पहुंचाता है।

🚫 “शादी का झांसा = बलात्कार” : प्रेम में सहमति का अर्थ धोखे की छांव में कभी वैध नहीं हो सकता। अगर वादा झूठा है, तो संबंध अपराध है।

Ambika Sao

( सह-संपादक : छत्तीसगढ़)

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