रायगढ़

रायगढ़ : उद्योगों की मनमानी पर प्रशासन की सख्त चोट! 14 उद्योगों पर 10.51 लाख का जुर्माना, खुले में उड़ता जहर अब नहीं चलेगा…

रायगढ़, 25 फरवरी 2025। रायगढ़ में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की अब खैर नहीं! कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 14 उद्योगों पर 10 लाख 51 हजार 850 रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना ठोक दिया है। इन उद्योगों को बार-बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आए। अब प्रशासन ने सख्त संदेश दे दिया है—प्रदूषण करोगे, तो कीमत चुकानी पड़ेगी!

धूल और जहरीले कण उड़ाते रहे, अब भरेंगे जुर्माना : 15 से 21 फरवरी 2025 के बीच चंद्रपुर, कोडातराई, हमीरपुर, ढिमरापुर, तमनार, घरघोड़ा, पलगढ़ा समेत कई इलाकों में प्रशासन ने औचक निरीक्षण किया। संयुक्त जांच दल ने पाया कि कच्चे माल, अपशिष्ट और उत्पादों का परिवहन बिना तारपोलिन ढके किया जा रहा था।

  • खुले ट्रकों से उड़ती धूल और जहरीले कण आम लोगों की सांसों में जहर घोल रहे थे।
  • वाहनों में 5 सेमी फ्री-बोर्ड स्पेस नहीं था, जिससे कचरा और धूल उड़कर हवा में घुल रही थी।
  • कई वाहनों पर नोडल अधिकारी का नाम तक नहीं लिखा था, ताकि नियमों से बचा जा सके।

पर्यावरण विभाग के अधिकारी अंकुर साहू ने बताया कि यह कार्रवाई उन उद्योगों के खिलाफ की गई, जो पर्यावरण सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर रहे थे।

अब नहीं चलेगी कोई चालाकी – सीधी कार्रवाई! जिला प्रशासन ने दो-टूक कहा है कि यदि भविष्य में कोई भी उद्योग या परिवहनकर्ता नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो जुर्माने की रकम और बढ़ेगी, साथ ही कड़ी कानूनी कार्रवाई भी होगी। रायगढ़ में प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए यह महज एक शुरुआत है। अब हर उद्योग को नियमों का सख्ती से पालन करना होगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा।

प्रशासन का संदेश साफ है – लापरवाही नहीं, जिम्मेदारी निभाइए! वरना भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहिए!

Ambika Sao

( सह-संपादक : छत्तीसगढ़)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!