बिलासपुर

बिलासपुर में धर्मांतरण का मामला, पुलिस ने पास्टर दंपति के खिलाफ दर्ज किया केस…

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में धर्मांतरण से जुड़ा एक मामला सामने आया है, जिसमें एक निगमकर्मी की शिकायत पर पुलिस ने पास्टर संतोष मोसेस और उनकी पत्नी अनु मोसेस के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसे धर्म परिवर्तन के लिए मानसिक दबाव डाला जा रहा था।

शिकायतकर्ता उत्तरा कुमार साहू के अनुसार, उनके परिवार के कुछ सदस्य पहले ही धर्मांतरण कर चुके हैं, लेकिन वे स्वयं अपने धर्म में आस्था रखते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पास्टर और उनकी पत्नी ने उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया और प्रभु का भय दिखाकर धर्म बदलने के लिए मानसिक दबाव बनाया।

पुलिस जांच में जुटी : सकरी थाना पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी तथ्यों की बारीकी से जांच की जा रही है और निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सामाजिक दृष्टिकोण और कानून : धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ में स्पष्ट कानूनी प्रावधान हैं, जिनके तहत किसी भी प्रकार के बल, भय, प्रलोभन या धोखाधड़ी से कराया गया धर्म परिवर्तन अवैध माना जाता है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और यदि किसी भी प्रकार का दबाव या अनुचित गतिविधि पाई जाती है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

समाज में सौहार्द बनाए रखने की अपील : स्थानीय सामाजिक संगठनों और प्रशासन ने नागरिकों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि सभी को अपने धर्म के प्रति स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन यदि कोई जबरन धर्म परिवर्तन का प्रयास करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Ambika Sao

( सह-संपादक : छत्तीसगढ़)

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