रायगढ़

रायगढ़ में बर्ड फ्लू का खतरा: प्रशासन ने जारी किए सख्त प्रतिबंधात्मक आदेश…

रायगढ़, 2 फरवरी 2025: रायगढ़ जिले के शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र, चक्रधर नगर में बर्ड फ्लू (एच5एन1) संक्रमण की पुष्टि होने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। भारत सरकार के एवियन इन्फ्लूएंजा एक्शन प्लान (रिवाइज्ड 2021) के तहत संक्रमित क्षेत्र को ‘इंफेक्टेड जोन’ और ‘सर्विलेंस जोन’ में विभाजित कर आवश्यक प्रतिबंध लागू किए गए हैं।

संक्रमित क्षेत्र और प्रतिबंध:

1. इंफेक्टेड जोन (1 किलोमीटर परिधि)

  • यह क्षेत्र शासकीय पोल्ट्री फार्म, दक्षिण चक्रधर नगर, बेलादुला रायगढ़ से चारों दिशाओं में 1 किलोमीटर तक फैला होगा।
  • इस क्षेत्र में पोल्ट्री प्रोडक्ट (मुर्गा, अंडे, चूजे आदि) की बिक्री, परिवहन और खपत पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

2. सर्विलेंस जोन (1 से 10 किलोमीटर परिधि)

  • यह क्षेत्र ग्राम लोंईग, ग्राम कोतरा, रेगड़ा और औरदा (तहसील पुसौर) तक विस्तृत होगा।
  • पोल्ट्री मार्केट, पोल्ट्री उत्पादों की दुकानें और घर-घर डिलीवरी पूरी तरह बंद रहेगी।

प्रशासन की सख्त चेतावनी : जिला कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्री रवि राही द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के उल्लंघन पर भारतीय दंड संहिता एवं पशु संक्रामक रोग नियंत्रण अधिनियम, 2009 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

आपातकालीन संपर्क: बर्ड फ्लू से संबंधित किसी भी आपात स्थिति में जिला कंट्रोल रूम, रायगढ़ (फोन: 07762-223750) से संपर्क किया जा सकता है।

नागरिकों से अपील: प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सतर्क रहने की अपील की है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले तीन महीने या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

Ambika Sao

( सह-संपादक : छत्तीसगढ़)

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