छत्तीसगढ़बालोद

अवैध शराब बिक्री हेतू परिवहन करने वाले 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

स्पेशल टीम बालोद एवं थाना राजहरा द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
बालोद। अवैध शराब कोचियो को जिला पुलिस की विशेष टीम और राजहरा थाने की टीम द्वारा रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जिसमें उनके कब्जे से कुल 89 पौवा देशी प्लेन शराब एवं एक्टिवा वाहन को जप्त किया गया। जिसके बाद दोनों आरोपियों को बालोद जेल दाखिल करवाया गया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक एसआर भगत के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा डॉ. चित्रा वर्मा एवं एसडीओपी बालोद देवांश सिंह राठौर के मार्गदर्शन में अवैध जुआ सट्टा, शराब के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना राजहरा मे दिनांक 07 नवंबर 2024 को राजहरा शहर में अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07 नवंबर 2024 को अवैध शराब के खिलाफ कार्यवाही हेतु थाना राजहरा व स्पेशल टीम बालोद द्वारा टाउन/देहात रवाना हुई। टाउन भ्रमण के दौरान ग्राम कारूटोला में जरिये मुखबीर सूचना मिली कि दो व्यक्ति अपने एक्टीवा स्कूटी वाहन से अधिक मात्रा में शराब रखकर परिवहन करते भट्ठी राजहरा से ग्राम भोयरटोला की ओर जा रहा है। जिसकी सूचना पर गवाह तलब कर एवं हमराह स्टाफ को लेकर ग्राम भोयरटोला पुल के पास जाकर आने जाने वाले व्यक्तियो को चेक किया। इसी दौरान संदेही दो व्यक्ति अपने ‍बिना नंबर के एक्टीवा स्कूटी से आते मिले जिसे रोक कर पुछताछ किया गया। जिसे नाम पता पूछने पर अपना नाम संतु यादव पिता पुनित राम यादव उम्र 26 वर्ष निवासी वार्ड 22 दल्ली राजहरा एवं गोकुल कुमार पटवा पिता श्रवण कुमार पटवा उम्र 30 वर्ष निवासी वार्ड 24 दल्ली राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद का रहने वाला बताये।

एक्टीवा स्कूटी वाहन मे रखे एक गुलाबी रंग के बोरी मिलने पर संदेह प्रतीत होने पर उनके कब्जे से 89 पौवा शोले नामक देशी प्लेन शराब बैच जुमला 16.020 बल्क लीटर कीमती 8010 रूपये एवं अवैध शराब परीवहन करने में उपयोग में लाये गहरे नीले रंग की बिना नंबर की एक्टीवा स्कूटी वाहन कीमती 60000 रूपये, जुमला कीमती 68,010 रूपये को मुताबिक जप्ती पत्रक के समक्ष गवाहन जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। दोनों आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अधिक मात्रा में बिना नंबर की एक्टीवा स्कूटी वाहन में शराब परिवहन करते पाये जाने से आरोपियो द्वारा अपराध धारा सदर 34(2) आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

Ambika Sao

( सह-संपादक : छत्तीसगढ़)
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