बालोद

बाजार दर से तिगुने दाम पर सामान खरीदने के संबंध में आयुक्त ने दिए जांच के आदेश

फिरोज अहमद खान (पत्रकार)
रायपुर/बालोद। बाजार दर से तिगुने दाम पर राशि पर नियम विरुद्ध तरीके से बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन, वजन मशीन क्रय करने के संबंध में आयुक्त सरगुजा संभाग में दिया जांच का आदेश। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरगुजा जिले के सभी जनपदों के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में गलत तरीके से बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन, वजन मशीन क्रय करने के संबंध में आयुक्त ने जांच के लिए आदेश जारी कर दिए है।

मामला सरगुजा जिले के सभी जनपदों के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत में गलत तरीके से बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन, वजन मशीन बाजार दर से तिगुने राशि पर क्रय करने के संबंध में डॉक्टर डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 11 सितंबर 2024 को एक शिकायत आवेदन आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। जिसमें यह लेख किया गया था कि, सरगुजा जिले के 7 जनपद पंचायतों के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन, वजन मशीन क्रय करने हेतु प्रस्तावित है तथा प्रत्येक जनपद पंचायत के एक ग्राम पंचायत में उपरोक्त मशीनों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्रय किया जाना है।

सरगुजा जिले में आने वाले सभी जनपद पंचायतों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में बिना नियम के कोरबा के सप्लायर के द्वारा बिना ग्राम पंचायत के मांग के उपरोक्त सामग्री जिसमें बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन, वजन मशीन पहुंचा दिया गया है तथा गलत तरीके से ग्राम पंचायत से उपरोक्त सामग्री की राशि का भुगतान करने हेतु दबाव दिया जा रहा है। वही कुछ ग्राम पंचायत से कोरबा के सप्लायर को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा दबाव देकर उपरोक्त सामग्रियों का लगभग 16 लाख रुपए की राशि का भुगतान करने हेतु कहा जा रहा है। वही कुछ ग्राम पंचायत से राशि भुगतान भी करा दिया गया है।

कोरबा के सप्लायर के द्वारा ग्राम पंचायत में जो बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन, वजन मशीन सप्लाई किया गया है और उसका वास्तविक मूल्य सभी सामग्रियों का टैक्स सहित लगभग 3 लाख 60 हजार रुपए हो रहा है लेकिन उपरोक्त सामग्री को सप्लाई करने वाले सप्लायर के द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिली भगत कर ग्राम पंचायतों से 16 लाख रुपए की राशि में क्रय कराया गया है जो की वास्तविक दर से चार गुना ज्यादा राशि है जिससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है उक्त संबंध में उपरोक्त मशीन बनाने वाले कंपनी का कोटेशन टैक्स सहित शिकायत आवेदन के साथ संयुक्त सरगुजा संभाग के समक्ष पेश किया गया जिससे यह प्रमाणित है कि सप्लायर के द्वारा शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है।

कोई भी सामग्री क्रय करने हेतु भंडार क्रय नियम का पालन करना पड़ता है लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया है एक ही दिन सभी जनपदों के ग्राम पंचायत हेतु रात को 12:00 के बाद जेम पोर्टल पर वर्क आर्डर सामग्री प्रदाय करने हेतु जारी कराया गया है जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के लिपिक भी संलग्न है और सप्लाई आदेश में किसी भी ग्राम पंचायत से कोई भी सहमति या कोई भी प्रस्ताव उपरोक्त सामग्री क्रय करने हेतु नहीं लिया गया है सप्लायर के द्वारा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों से मिलीभगत कर उपरोक्त सामग्रियों में मोटी कमीशन लेकर राशि का भुगतान कराया गया है।

आयुक्त सरगुजा संभाग के द्वारा शिकायतकर्ता डॉ. डीके सोनी के आवेदन एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर द्वारा दिनांक 24 सितंबर 2024 को कलेक्टर सरगुजा को शिकायत पत्र में उल्लेखित तत्वों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

Ambika Sao

( सह-संपादक : छत्तीसगढ़)

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