सीमांकन विवाद में पत्थर से कुचलकर हत्या- दो आरोपियों को आजीवन कारावास…

शिवरीनारायण। जमीन के सीमांकन को लेकर उपजे विवाद ने खूनी रूप ले लिया। ग्राम तनौद में 2 फरवरी 2023 को दिनदहाड़े एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस जघन्य हत्याकांड में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गणेश राम पटेल ने आरोपियों संतोष साहू (50) व उत्तम साहू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया गया, जिसे न भरने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
कैसे दिया गया वारदात को अंजाम : ग्राम तनौद निवासी खोलबहरा साहू अपनी जमीन का सीमांकन कराने 2 फरवरी 2023 को दोपहर 1 बजे पटवारी कार्यालय पहुंचा था। तभी वहां मौजूद संतोष साहू व उत्तम साहू ने उससे विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते हाथापाई होने लगी और दोनों आरोपियों ने मिलकर उसे मुख्य सड़क तक घसीटकर पटक दिया।
इसके बाद संतोष साहू ने खोलबहरा को ज़मीन पर गिराया और उत्तम साहू ने एक बड़ा, भारी पत्थर उठाकर उसके सिर, चेहरे, सीने, हाथ और पैरों पर ताबड़तोड़ तीन-चार बार पटक दिया। गंभीर चोटों के कारण खोलबहरा की मौके पर ही मौत हो गई।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
इस जघन्य हत्या की सूचना मिलते ही शिवरीनारायण थाना पुलिस हरकत में आई। मामले में धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
अदालत का सख्त फैसला : मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक केदार नाथ कश्यप ने ठोस पैरवी की। सभी साक्ष्यों और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।