सावधान : गाय-कुत्ते को पत्थर मारने पर हो सकती है कठोर कार्यवाही ; जाना तक पड़ सकता है जेल…

रायपुर। दिनों-दिन सड़कों पर मवेशियों से क्रूरता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जानवरों से क्रूरता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए है। इस संबंध में पूरे गांव में मुनादी भी करवाई है। जिसमें कहा गया है कि आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी पशु गाय, कुत्ते को पत्थर से ना मारें… नहीं तो उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही गांवों में मुनादी भी करवाई है।
ये है पूरा मामला : दरअसल, रायपुर जिले के बीरगांव में नगर निगम ने पशु क्रूरता पर अंकुश लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नागरिकों को सूचित किया गया है कि गाय या कुत्तों को पत्थर से मारने पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जानकारी नगर निगम की ओर से मुनादी करके दी जा रही है।
नगर निगम द्वारा जागरूकता अभियान : नगर निगम के कर्मचारी विशेष गाड़ी में स्पीकर लगाकर लोगों को समझा रहे हैं कि गाय और कुत्तों को चोट न पहुँचाएं। यह कदम कई पशुओं के साथ क्रूरता की घटनाओं के बाद उठाया गया है, जिसमें कई मामलों में जानवरों को गंभीर चोटें आई थीं।
बीरगांव क्षेत्र में गंभीर मामले : रायपुर-बिलासपुर हाईवे पर ट्रक से 7 मवेशियों की मौत: 28 अगस्त को धनेली कन्हेरा में ट्रक ने 6 गाय और 1 बछड़े को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस घटना ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैला दी थी। उरला थाना इलाके में शराबी द्वारा कुत्ते की हत्या: 27 फरवरी को एक शराबी ने कुत्ते को पत्थर से मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और पुलिस ने कार्रवाई की।
बीरगांव नगर निगम के प्रयास : नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय ने कहा कि नगर निगम जानवरों के प्रति क्रूरता की घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करेगा। यदि स्थानीय लोगों को गाय और कुत्तों की चोट की सूचना मिलती है, तो नगर निगम की टीम तुरंत मदद के लिए पहुंचती है।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई : वकील विपिन अग्रवाल ने बताया कि जानबूझकर पशुओं को नुकसान पहुंचाने पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस अधिनियम में जानवरों को पीटना, लात मारना, यातना देना, अंग-भंग करना और अन्य क्रूरता शामिल है।